ग्राम पंचायत मोहला के उपसरपंच धारा ,40/1/ख के तहत पद से हुये पृथक...
'जल्द ही ऱिक्त पद पर नये उपसरपंच नियुक्ति करने का हुआ आदेश"
ग्राम पंचायत मोहला के उप सरपंच श्री अब्दुल खालिक के विरुद्ध छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर पद से पृथक करने की कार्यवाही करकलेक्टरजिलामोहला-मानपुर-अं०चौकी एवं इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु पत्र प्राप्त होने पर विधिवत प्रकरण क्रमांक 202403300300038 अ-89/9 वर्ष 2023-24 में दर्ज कर पारित आदेश दिनांक 10.05.2024 के अनुसार श्री अब्दुल खालिक उप सरपंच ग्राम पंचायत ला द्वारा छ०ग०पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रवधानों के विपरीत कार्य कर अपने पदीय कर्तब्यों के निर्वहन में अनियमितता एवं लापरवाही प्रदर्शित किया है, जिससे लोकहित में उनका पद पर बने रहना उचित नहीं है। अतः छ०ग०पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) (ख) के तहत श्री अब्दुल खालिक उप सरपंच ग्राम पंचायत मोहला को ग्राम पंचायत मोहला के उप सरपंच पद से पृथक किया जाता है। साथ ही धारा 40(2) के तहत उन्हे 06 के लिए निरर्हित घोषित करने का आदेश पारित किया गया। रिक्त हुआ पद नये उपसरपंच जल्द नियुक्ति करने के दिया आदेश।
जिला ब्युरो योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट
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