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Sunday, July 28, 2024

भगवान शिव के नाम पर दुकान संचालित करने पर हिंदू संगठन ने ज्ञापन देकर की कार्यवाही की मांग, हिंदू समाज में आक्रोश दुकान नाम परिवर्तन के लिए बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने कानवन थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन

 भगवान शिव के नाम पर दुकान संचालित करने पर हिंदू संगठन ने ज्ञापन देकर की कार्यवाही की मांग, हिंदू समाज में आक्रोश




दुकान नाम परिवर्तन के लिए बड़ी संख्या में हिंदू समाज ने कानवन थाने पहुंचकर किया प्रदर्शन


धार जिले से सन्नी माली की खास खबर 



धार जिले के कानवन में जय जय सियाराम, भारत माता की जय के नारो के साथ बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारी कानवन थाना पहुंचे जहां पर उन्होंने हिंदू भगवान शिव के नाम पर मुस्लिम द्वारा दुकान संचालित करने वाले मुस्लिम व्यक्ति के दुकान चलाने पर आपत्ति दर्जकरवाई। ज्ञापन में बताया गया की ग्राम नागदा में मुख्य बाजार अटल मार्केट में धर्म विशेष के व्यक्ति द्वारा हिंदू धर्म के आराध्य देव भगवान शिव के नाम से एक दुकान संचालित की जाती है जिसका नाम "शिवम कंप्यूटर्स" है जिसका संचालक धर्म विशेष का व्यक्ति अनवर मंसूरी पिता इब्राहिम मंसूरी जाति पिंजारा (मुसलमान) आयु लगभग 42 वर्ष निवासी मांगलिक भवन के पास नागदा तहसिल बदनावर जिला धार जो कि अपनी पहचान छुपा कर दुकान संचालित करता है। वह व्यक्ति दुकान के फ्लैक्स पर शिवम कंप्यूटर्स तो लिखता है लेकिन अपने बैनर फ्लेक्स पर प्रोपराइटर का नाम किसी भी प्रकार से उल्लेखित नहीं करता है। जिससे कि काम करवाने वाले ग्राहकों में भ्रम व असमंजस की स्थिति बनी रहती है। जिससे कि हिंदू धर्म की भावनाएं आहत होती है। उपरोक्त दुकान संचालक को पूर्व में भी मौखिक रूप से नाम हटवाने के लिए निवेदन किया गया था लेकिन उसने दुकान के नाम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। नहीं बना फ्लेक्स पर अपनी पहचान स्पष्ट की। उक्त व्यक्ति अपनी दुकान पर बनाए गए जेपीजी बैनर व फ्लेक्सों में शिवम कंप्यूटर्स का नाम उल्लेखित कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित करता है जिससे कि सदैव भ्रम की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही कानवन के भगत सिंह मार्केट में मोईऊद्दीन नामक मुस्लिम युवक द्वारा गुरुकृपा नाम से दुकान संचालित की जाती है जो कि नियम विरुद्ध है। नए कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अपना नाम छिपाकर या हिंदू देवी देवताओं के नाम से कोई अन्य धर्म का व्यक्ति दुकान चलाये, ये ग्राहक के साथ धोखा है। ये IPC की धारा 420 व नये क़ानून BNS की धारा 318 के अन्तर्गत क़ानूनी अपराध है।

 हिंदू संगठन के पदाधिकारीयो ने ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनो के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ज्ञापन लेने के दौरान कानवन थाने के उपनिरीक्षक जसवंत योगी ने बताया कि इस संदर्भ में अतिशीघ्र वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।


थाने पर ज्ञापन देने के दौरान मौजूद हिंदू संगठन के पदाधिकारी

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