चौदह मृत मवेशियों की घटना में दोषी चार आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा - घुमंतू मवेशियों को पकड़ने एवं उन्हें एक स्थान में रखने हेतु बनाये गये किसान समिति की लापरवाही से चौदह मवेशियों की मृत्यु हो गई। प्रकरण के चार आरोपियों को लवन थाना पुलिस ने पशु क्रुरता निवारण अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिसरक्षण नियम के तहत विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आज प्रातः सूचना मिली कि थाना लवन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मरदा एक बाड़ा मकान में कुछ मवेशी मृत हो गये हैं , जिससे तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना पर थाना लवन का पुलिस बल तत्काल घटनास्थल ग्राम मरदा पहुंचा। घटनास्थल के एक कमरे में मवेशी मृत हालत में थे , जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। सांथ ही मवेशियों के दो-तीन दिन पहले मृत होने की संभावना बताई जा रही है। जांच कार्यवाही में कुल चौदह की संख्या में मवेशी जिसमें दस बछड़ा एवं चार गाय शामिल हैं , मृत हालत में पाये गये। घटना के संबंध में ग्रामवासियों से पूछताछ पर पाया गया कि ग्राम में फसलों की सुरक्षा हेतु घुमंतू मवेशियों को रखने के लिये एक मकान को चिन्हित किया गया था , जिसमें घुमंतू मवेशियों को पकड़कर रखा जाता था तथा इनकी देखरेख हेतु ग्राम स्तर पर ही एक किसान समिति बनाया गया था। मकान में तीन कमरे हैं , जिसमें से तीसरे कमरे में मृत मवेशियों के शव पाये गये हैं। ग्रामीणों के बताये अनुसार तीसरे कमरे में बदबू आने पर कमरे का सिटकनी खोलने पर गायों के मृत होने की जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण में ग्राम मरदा में घुमंतु मवेशियों को पकड़ने एवं उसकी देखरेख के लिये बनाये गये किसान समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों के विरुद्ध थाना लवन में धारा- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 ज , झ एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण नियम 2014 की धारा 09 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना क्रम में थाना लवन पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण के संबंध में चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा सदर अपराध पाये जाने से थाना लवन पुलिस ने विधिवत कार्रवाही करते हुये माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण -
सुशील कुमार साहू उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन , तेरस राम साहू उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन , लक्ष्मी प्रसाद यादव उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन और राकेश कुमार जांगडे उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम मरदा थाना लवन जिला - बलौदाबाजार भाटापारा (छत्तीसगढ़)
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