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Saturday, September 14, 2024

बालश्रम और बालविवाह की जानकारी।

 रिपोर्टर रोहित वर्मा

 लोकेशन खरोरा

बालश्रम और बालविवाह की जानकारी।




खरोरा;--शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरडीह में मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम के तहत द्वितीय शनिवार को शाला प्रमुख मनहरण लाल वर्मा ने बच्चों को बताया कि बालश्रम क्या है? एवम बालविवाह किसे कहते हैं? इससे बच्चों की सुरक्षा कैसे करें। यदि किसी 14 वर्ष कम उम्र के बच्चों को स्कूल के समय काम करवाया जाए, जिसके कारण बच्चे की शिक्षा, शारीरिक, मानसिक विकास इत्यादि प्रभावित हो या 14से 18वर्ष के उम्र के बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य करवाया जाए तो यह बालश्रम की श्रेणी में आता है, बालश्रम कहते। इसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है, उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करना है। समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है। यदि किसी स्थान पर बच्चे जोखिमपूर्ण कार्य करते नजर आए तो वह कानूनन जुर्म है। इस स्थिति में 1098टोलफ्री नम्बर पर काल करके पुलिस में रिपोर्ट किया जा सकता है।

बालविवाह अधिनियम 2006के तहत लड़कियों का 18वर्ष से कम और लड़को का 21से कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है। शादी कराने वाली और शादी से संबंधित हर वयस्क व्यक्ति जैसे रिश्तेदार, बराती, पंडित, हलवाई, टेंटवेल, बैंडबाजा इत्यादि को कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन महिलाओं को दंड जुर्माने तक सीमित है। इसमें शामिल किसी भी बच्चों को दंडित नही किया जा सकता। यह जानकारी शाला के शिक्षक विशेषर वर्मा एवम हेमकुमरी साहू ने दी।

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