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Tuesday, November 26, 2024

राज्य में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एच एस आरपी चिन्ह लगाना अनिवार्य।

 राज्य में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एच एस आरपी चिन्ह लगाना अनिवार्य।   



   सी एन आइ न्यूज़ पुरुषोत्तम जोशी ।   रायपुर-छत्तीसगढ़ राज्य में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिवस के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा दो वेंडर क्रमशः मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। 


परिवहन आयुक्त श्री एस. प्रकाश की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर, उक्त परिवहन आयुक्त श्री मनोज ध्रुव, उप परिवहन आयुक्त सुश्री युगेश्वरी वर्मा, एआरटीओ श्री वाय.व्ही. श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अमित देवांगन, एन.आई.सी कंपनी प्रतिनिधि श्री मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि., श्री विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., श्री कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित रहे ।     हाइ सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह हेतु जारी निर्देशों का पालन नहीं होने पर केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के अनुसार जुर्माना किया जाएगा ।नागरिकों की सुविधा हेतु हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवेदन की प्रक्रिया वैबसाइट  में उपलब्ध होगी।

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