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Sunday, May 25, 2025

अवैध शराब बिक्री पर पुलिस थाना - गैंदाटोला की कार्यवाही।

 राजनांदगांव 


              

अवैध शराब बिक्री पर पुलिस थाना - गैंदाटोला की कार्यवाही।



आरोपी के कब्जे से महाराष्ट्र निर्मित "संत्रा" देसी शराब प्रति 180 मिली लीटर कीमती ₹70 प्रति सीसी, एक पीले रंग के अल्ट्राटेक सीमेंट बोरी में रखा हुआ कुल 39 नग सीसी सीलबंद कुल 7020 मिली लीटर कीमती ₹2730 एवं घटना में प्रयुक्त ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन एक नग कीमती ₹5000 जुमला कीमती 7730 रुपए जप्त किया गया।

 


अभियुक्त के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही।


नाम अभियुक्त गंगेश जोशी पिता स्वर्गीय भुरु राम जोशी निवासी हैदलकोड़ो थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़


अभियुक्त के विरुद्ध थाना गैंदाटोला एवं आबकारी विभाग द्वारा पूर्व में भी आबकारी एक्ट के तहत की गई है कार्यवाही।

                  

 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमान दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के तारतम्य में दिनांक- 24.05.2025 की संध्या पेट्रोलियम करते समय मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि थाना गैंदाटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हैदलकोड़ो में एक व्यक्ति अपने घर आंगन के पास अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है सूचना तस्दीक हेतु ग्राम से दो स्वतंत्र गवाहों के साथ मुखबिर के बताए व्यक्ति के घर के आंगन में घेराबंदी कर संदेही व्यक्ति को पकड़े जिसके कब्जे से एक पीले रंग के प्लास्टिक सीमेंट बोरी में अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए मिला संदेही व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम गंगेश जोशी पिता स्वर्गीय भुरु राम जोशी उम्र 48 वर्ष निवासी हैदलकोड़ो बताया, मौके पर गवाहों के समक्ष पीले रंग के अल्ट्राटेक कंपनी के सीमेंट की प्लास्टिक बोरी को चेक करने पर 39 नग देसी दारू प्रीमियम डीलक्स सुपर संतरा प्रत्येक पौव्वा 180 एमएल शराब सील बंद भरी हुई मिली जिसकी कुल मात्रा 7020 मिलीलीटर एवं प्रत्येक पौव्वा कीमती ₹70 कुल कीमती 2730 रुपए एवं अभियुक्त के कब्जे से एक नग ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन कीमती ₹5000 जुमला कीमती 7730 रुपए मिला जिसे मौके पर शराब बेचने संबंधी नोटिस देकर विधिवत् कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध कायम कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आज दिनांक 25.05.2025 को माननीय न्यायालय पेश किया गया।


उक्त कार्यवाही में *थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, उप निरीक्षक रोहित खुंटे, आरक्षक क्रमांक-1213 मोहित कुमार साहू, आरक्षक क्रमांक 1990 नरेश कुमार प्रधान,आरक्षक क्रमांक 1545 श्रवण कुमार पैकरा, आरक्षक भरथरी चौरे  थाना स्टाफ एवं ग्राम वासी हैदलकोड़ो का का विशेष योगदान रहा।


सी एन आई न्यूज़ के लिए संतोष सहारे की रिपोर्ट

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