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Wednesday, September 24, 2025

कबीरधाम पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई, फरार ठग को महाराष्ट्र से किया था गिरफ्तार, अब 3 साल की सजा

 थाना – पाण्डातराई

जिला – कबीरधाम (छत्तीसगढ़)

अपराध क्रमांक – 63/2024

धारा – 420, 406, 409, 120 (B) भादवि


कबीरधाम पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई, फरार ठग को महाराष्ट्र से किया था गिरफ्तार, अब 3 साल की सजा



 गन्ना किसानों से लगभग 20 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पंडरिया द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रूपेश चंद्रवंशी पिता राजकुमार चंद्रवंशी उम्र 39 वर्ष निवासी रूसे थाना पाण्डातराई ने दिनांक 04.03.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ग्राम रूसे स्थित गुड़ फैक्ट्री को वर्ष 2023 में आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता निवासी ककराला, थाना अलापुर, जिला बदायूं (उत्तरप्रदेश) ने किराये पर लेकर संचालन किया था। एग्रीमेंट के अनुसार उसे 4,00,000 रुपये प्रार्थी को, 35 किसानों को कुल 12,64,076 रुपये, मजदूरों को 2,27,120 रुपये तथा मैनेजर रमेश चंद्रवंशी को 90,000 रुपये अदा करना था। आरोपी द्वारा कुल 19,31,196 रुपये का भुगतान न कर ठगी कर फरार हो जाने पर थाना पाण्डातराई में अपराध क्रमांक 63/2024 धारा 420, 406, 409, 120 (B) भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।


प्रकरण किसानों एवं मजदूरों से संबंधित गंभीर प्रकृति का होने से पुलिस अधीक्षक कबीरधाम श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) द्वारा आरोपी की हर संभव तलाश के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) एवं श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला श्री अखिलेश कौशिक (रा.पु.से.) के निर्देशन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक त्रिलोक प्रधान के नेतृत्व में लगातार प्रयास किया गया। इसी दौरान प्राप्त सूचना पर उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल द्वारा महाराष्ट्र के तासगांव, सांमली से आरोपी ज्ञानप्रकाश गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार कर थाना पाण्डातराई लाया गया।


संपूर्ण विवेचना उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल द्वारा पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय जेएमएफसी पंडरिया में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

CNI NEWS कवर्धा छत्तीसगढ़ से अनवर खान की रिपोर्ट

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