फॉरेक्स ठगी में संलिप्त दो साइबर ठग जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - इंस्टाग्राम पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने हेतु लिंक भेजकर अड़तालीस लाख रूपये से अधिक की ठगी करने के दो आरोपियों को सायबर थाना दुर्ग रेंज पुलिस ने आंध्रप्रदेश से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि गत माह 09 अक्टूबर को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इन्स्टाग्राम पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने हेतु भेजे गये लिंक पर क्लिक कर उनसे कुल 48,67,500 की ठगी की गई। शिकायत मिलने पर सायबर थाना दुर्ग में अपराध क्रमांक 08/2025 धारा 318(4) , 336 , 3(5) बीएनएस. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण के तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों की लोकेशन आंध्रप्रदेश में होने की पुष्टि हुई , जिस पर एक विशेष पुलिस टीम जिला अनकापल्ली (आंध्रप्रदेश) रवाना की गई। टीम ने वहां से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर विवेचना में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन , बैंक पासबुक एवं एटीएम कार्ड जप्त किये गये हैं। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से सायबर थाना दुर्ग रेंज ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के सख्त निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में सायबर थाना की टीम द्वारा यह महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, सउनि. पूर्ण बहाद्दुर, आरक्षक अनूप कुमार शर्मा, आरक्षक जुगनू सिंह , आरक्षक विवेक सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
गिरफ्तार आरोपीगण -
पी. सत्यनागा मूर्ति पिता सत्यनारायण मूर्ति उम्र 25 वर्ष निवासी - पुलापर्थी , तहसील - यालामंचली , जिला - अनकापल्ली (आंध्रप्रदेश) और बालाजी श्रीनू पिता बालाजी रामू नायडू उम्र 34 वर्ष निवासी चिन्ना विधि , तहसील - यालामंचली , जिला - पुलापर्थी विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश)।


















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