नवीन आपराधिक कानूनों से जागरूक किये जाने हेतु प्रदर्शनी का आयोजन
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
दुर्ग - पुलिस कण्ट्रोल रूम, सेक्टर-06 भिलाई में आज तीन नवीन भारतीय आपराधिक कानूनों से जागरूक किये जाने हेतु विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं आम नागरिकों के लिये एकदिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। नवीन आपराधिक कानून के अन्तर्गत बच्चों एवं महिलाओं के विरूद्ध अपराध से निपटने के लिये शामिल किये गये धाराओं की विशेषताओं से भी अवगत कराया गया।प्रधान जिला न्यायाधीश ने नवीन कानून के प्रावधानों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुये प्रदर्शनी के लिये दुर्ग पुलिस की सराहना की। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि नवीन आपराधिक कानून अब दण्डात्मक के स्थान पर न्यायवरक एवं सुधारात्मक है , कानून में न्याय को प्राथमिकता दी गई है , नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसी के साथ उनके द्वारा त्रिनयन एप एवं समाधान एप के संबंध में जानकारी देकर इमरजेंसी नम्बर से भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया। इसी कड़ी में सीजेएम भूपेश बसंत ने भी नवीन प्रावधानों की जानकारी देते हुये सायबर क्राइम से बचने हेतु आवश्यक उपाय बताये।कार्यशाला के दौरान ही उपस्थित छात्र-छात्राओं को कण्ट्रोल रूम परिसर में नवीन आपराधिक कानूनों की लगाई गई प्रदर्शनी का भ्रमण कराकर विस्तार से जानकारी दी गई एवं कण्ट्रोल रूम का भ्रमण भी कराया गया। उक्त कार्यशाला में उमेश कुमार सचिव विधिक सेवा समिति , सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर , अभिषेक झा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , श्रीमती पदमश्री तंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू , श्रीमती वैजयंती माला तिग्गा उप पुलिस अधीक्षक , सत्यप्रकाश तिवारी सीएसपी सहित लगभग 300 छात्र-छात्रायें उपस्थित थे।


















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