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Saturday, February 14, 2026

अवैध नशीले सिरप एवं कैप्सूल बिक्री करने के दो आरोपी जेल दाखिल

 अवैध नशीले सिरप एवं कैप्सूल बिक्री करने के दो आरोपी जेल दाखिल 



अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 


दुर्ग - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर अवैध रूप से नशीले सिरप एवं कैप्सूल बिक्री करने के दो आरोपियों को थाना खुर्सीपार पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।

                              वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार आज थाना खुर्सीपार पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण एवं अपराध पतासाजी के दौरान पं० दीनदयाल मिनी स्टेडियम शौचालय के पास , खुर्सीपार में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अवैध रूप से नशीले सिरप एवं कैप्सूल की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दोनों संदेहियों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम इफ्तेखार खान तथा मोहम्मद अब्बास रजा बताया। विधिवत तलाशी लेने पर उनके कब्जे से नशीले सिरप , कैप्सूल एवं बिक्री की नगदी बरामद की गई। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/2026 धारा 21(सी) , 22 , 27(ए) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना खुर्सीपार पुलिस ने दोनो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद शुक्ला , सउनि सुरेंद्र राजपूत , प्रधान आरक्षक आनंद तिवारी , आरक्षक चुमुक सिन्हा एवं आरक्षक चन्द्रभान चौहान की सराहनीय भूमिका रही।


गिरफ्तार आरोपीगण -


इफ्तेखार खान उम्र 39 वर्ष निवासी - गांधी नगर भिलाई-03 और मोहम्मद अब्बास रजा उम्र 30 वर्ष निवासी - सेक्टर-02 भिलाई भट्ठी , जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़)।


जप्त सामाग्री -


17 नग प्लास्टिक शीशी नशीले सिरप सहित कुल कीमत 3,145 रूपये , 13 स्ट्रीप (प्रत्येक में 08 नग) नशीले कैप्सूल कुल कीमत 884 रूपये , नगदी 9,500/- (नशीली दवाओं की बिक्री रकम) , एक चारपहिया वाहन टाटा सफारी क्रमांक सीजी 07 सीएच 9614 कीमत लगभग 5,00,000 रूपये और दो नग मोबाइल फोन (विवो एवं सैमसंग कंपनी)।


दुर्ग पुलिस की अपील -


दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नशा तस्करी एवं अवैध बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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