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Monday, April 20, 2020

राजनांदगांव : लॉक डाउन में अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति के लिए दिशा-निर्देश जारी


राजनांदगांव ( महेन्द्र शर्मा बंटी ) 20 अप्रैल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने शासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लॉकडाउन  में चिन्हित  जिले और हाटस्पाट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति  के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए  हैं। 
आदेश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, विद्युत ट्रांस्मिशन लाईनों का निर्माण, दूरसंचार के लिए आप्टिकल फाईबर एवं केबल डालने के कार्य तथा सभी प्रकार के उद्योग (एमएसएमई सहित) निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमति होगी। सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में  निर्माण की परियोजना में अनुमति होगी। नवीनीकरण ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति होगी। नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां पर श्रमिक साईट पर उपलब्ध हो तथा बाहर से लाने की आवश्यकता न हो। 
निर्माण कार्यो के सम्पादन के दौरान आवश्कयक बिन्दुओं का पालन किया जाना अनिवार्य है। जिसमें सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई तथा मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। पालियों की ओवर-लैपिंग न हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय  को आगे-पीछे रखा जाये। अच्छे स्वच्छता की आदतों से श्रमिकों को भली-भांति परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान की 

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