Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्रा,  बंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते हो ◘ सी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Monday, May 25, 2020

लखीमपुर खीरी ‘उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रावधानों का करें अक्षरक्षः अनुपालन: डीएम’ नियमों के उल्लघंन पर देना होगा जुर्माना


लखीमपुर (prdeep Verma) : खीरी ‘उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के प्रावधानों का करें अक्षरक्षः अनुपालन: डीएम’
नियमों के उल्लघंन पर देना होगा जुर्माना, डीएम ने जारी किये सख्त निर्देश                                                उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गये हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह भारत सरकार द्वारा जारी महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगी। उक्त आशय की जानकारी जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने दी।
मास्क न पहनने वाले पर लगेगा जुर्माना
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण (मास्क), गमछा, रूमाल, या दुपट्टा/स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर उसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। उन्होनें बताया कि प्रथम, द्वितीय बार के लिए सौ रूपया मात्र, तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र जुर्माना अदा करना होगा। 
लाकडाॅउन के उल्लंघन पर भी होगा जुर्माना
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से पीड़ित न हो, द्वारा लाॅकडाउन का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना सौ रूपया मात्र, जो पांच सौ रूपया मात्र तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र, जो एक हजार रूपया मात्र तक हो सकता है एवं द्वितीय बार के पश्चात प्रत्येक उल्लंघन पर पुनरावृत्ति के लिए एक हजार रूपया मात्र जुर्माना से दण्डित किया जायेगा। 
दुपहिया वाहन की पिछली सीट पर की यात्रा तो भरना होगा जुर्माना: डीएम 
जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करते हुए पाये गये तो जुर्माना भरना होगा। उन्होनें बताया कि प्रथम बार जुर्माना दो सौ पचास रूपया मात्र, द्वितीय बार जुर्माना पांच सौ रूपया मात्र, तृतीय बार जुर्माना एक हजार रूपया मात्र एवं तृतीय बार के पश्चात वाहन चलाने का लाईसेन्स निरस्त किये जाने एवं निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
Cp fb

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad