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Wednesday, May 27, 2020

छग में नियमों के साथ कल से चलेंगे ऑटो - टैक्सी, आदेश जारी


अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट 

रायपुर -- छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कल से टैक्सी और ऑटो के परिचालन की अनुमति दे दी है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने सभी कलेक्टर-एसपी को आदेश जारी किये है। आम जनता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर जिला (एक जिले से दूरे जिले) आवगमन के लिये टैक्सी - ऑटो के दिनांक 28 मई 2020 से परिवहन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है।
01. जिले के भीतर टैक्सी/ऑटो का परिचालन नियमानुसार हो सकेगा।
02. अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। सीजी कोविड - 19 ई-पास एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास के लिये आवेदन कर सकते हैं। वेब लिंक ईपास डॉट कोविड19 डॉट इन के माध्यम से भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिये ई-पास प्राप्त करने आवेदन किया जा सकता है।
03. ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी।
04. बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्रवाई की जा सकेगी। टैक्सी-ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिंग, तथा कोरोना नियंत्रण के लिये जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

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