कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने रक्षात्मक उपायों को महामारी रोग अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने अनिवार्य घोषित किया,
कलेक्टर ने दिया निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश,
बलौदा । जांजगीर-चांपा, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19, विनिमय 2020 के तहत कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने रक्षात्मक उपायों को अपनाने और उसका पालन करने को अनिवार्य घोषित कर दिया है। कलेक्टर ने इन रक्षात्मक उपायों को कड़ाई पूर्वक लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय से जारी अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर मास्क, फेस कवर नहीं पहनने, थूकने पर 100 रुपए, दुकानों, ब्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोसल, फिजिकल डिस्टैंसिग का उल्लंघन करने पर रूपए 200 और होम क्वारंटीन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों बाजारों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, कार्यालय, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले, दो पहिया/चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त स्थिति में डिस्पोजल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। फेस कवर/मास्क उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा आदि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्कॅ/फेस कवर, गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना ना किया जाए।
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारंटीन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा।
संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों में मास्क फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में, होम क्वारंटीन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते पाए जाने की स्थिति में 100 - 100 रूपये का अर्थदंड किया जाएगा।
दुकानों, व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रूपए अर्थदंड किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार, सहायक उपनिरीक्षक से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही उपरोक्त जुर्माने की राशि वसूली की जा सकेगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 के अधीन विनियम 2020 एवं भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
रक्षात्मक उपायों का पालन करने कलेक्टर की अपील-
कलेक्टर ने उक्त निर्देशों, रक्षात्मक उपायों का गंभीरता से पालन करने की अपील जिले की आम जनता से की है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी रुप से नियंत्रित किया जा सके।
लक्ष्मी महंत के साथ दिपक यादव की रिपोर्ट ।


















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