थाना बिर्रा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़
बिर्रा - मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि 11:00 बजे इनकी नाबालिक लड़की उम्र 13 वर्ष को प्रार्थी का भांजा लक्ष्मण गौड़ अपहरण का हार अपने घर ग्राम छिरचुंआ थाना सरसींवा भगा ले गया है।
रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बिर्रा मैं अपराध क्र 70/2020 धारा 363 भादवी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी।
अपराध की गंभीरता को देते हुए पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर (भा.पु.से.) के द्वारा दिशा निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह (रा.पु.से) एवं अनुभवी अधिकारी पुलिस चंद्रपुर (डभरा) बी.एस. खुटिया के मार्गदर्शन में महिलाओं एवं बालिकाओं के ऊपर घटित अपराध में त्वरित किए जाने का पालन मे अपराध विवेचना के दौरान जरिए मुखबिर से पता चला कि अपह्रता नाबालिक लड़की ग्राम छिरचुंआ थाना सरसींवा आरोपी लक्ष्मण गोड के मकान में है
नाबालिग लड़की को बरामद कर अपहृता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से अपने घर जबरजस्ती भगा कर ले गया था और तुमको शादी करूंगा कह कर नाबालिक लड़की है जानते हुए भी उसके इच्छा के विरुद्ध है लगातार बलात्कार कर शारीरिक शोषण किया है।
अपहृता के कथन अनुसार आरोपी के विरुद्ध धारा 366 ,376 भादवी 6,4 पॉक्सो एक्ट जोड़ा जाकर आज दिनांक 29/07/2020 को आरोपी लक्ष्मण गोड पिता राजू गोड उम्र 22 वर्ष निवासी छिरचुंआ थाना सरसींवा जिला बलौदा- बाजार (छ. ग .) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कारवाही में थाना प्रभारी तेज कुमार यादव, साउनि ललित केशकर, आर. मनोज रत्नेश लक्ष्मी कश्यप, कमलेश लहरें, महिला आरक्षक ममता पटेल का विशेष योगदान रहा।
*नरेंद्र कुमार के साथ लक्ष्मी महंत की रिपोर्ट जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़*


















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