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Wednesday, July 29, 2020

ग्राम खरखोद का वार्ड क्रमांक- 6 कंटेनमेंट जोन घोषित, जोन में आवागमन प्रतिबंधित, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश


       जांजगीर-चांपा
    कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने भारत सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन में जिले की पामगढ़ तहसील के ग्राम खरखोद के वार्ड क्रमांक- 06 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। ग्राम खरखोद में 01 व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
       कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।कंटेनमेंट जोन में वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण का प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पामगढ़ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।


*नरेंद्र कुमार के साथ लक्ष्मी महंत की रिपोर्ट जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़*

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