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Wednesday, July 1, 2020

सक्ती में जिला जांजगीर-चांपा विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव के दिशा निर्देश एवं अध्यक्ष तालुका विधि सेवा समिति संतोष कुमार आदित्य के- मार्गदर्शन में


सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी मजिस्ट्रेट, थाना शक्ति चाइल्ड हेल्पलाइन सक्ती तथा महिला बाल विकास विभाग की टीम ने ग्राम टेमर में एक बाल विवाह रुकवाया l इस संबंध में सुश्री सूर्यवंशी ने बताया कि सक्ती के अंतर्गत ग्राम टेमर में बाल विवाह की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन सक्ती को मिली जिसके द्वारा युक्त सूचना मजिस्ट्रेट सक्ती को दी गई जिसके अनुसार ग्राम टेमर के वार्ड नंबर 13 नाबालिक  पुत्री पिता केशव प्रसाद का विवाह ग्राम आमनदुला निवासी संतोष पिता छोटू पांडे  से तय हुआ था , जिसमें आज बरात आने वाली थी लेकिन सूचना प्राप्त होते ही तालुका विधिक सेवा समिति सक्ती चाइल्ड हेल्पलाइन थाना एवं महिला बाल विकास अधिकारी के टीम एवं विधिक प्राधिकरण के साथ युक्त ग्राम पहुंचे जहां नाबालिक बालिका की उम्र 17 वर्ष उसके स्कूल दस्तावेजों की जांच के आधार पर पाया गया जांच उपरांत परिजनों एवं माता-पिता को यह समझाइश दी गई कि किसी भी कन्या का विवाह 18 साल से कम उम्र एवं लड़के का 21 साल से कम उम्र में विवाह करना अपराध है समझाईश के बाद उसके परिजनों ने विवाह कार्यक्रम को स्थगित करते हुए आगामी एक महीना बाद 18 साल पूर्ण होने के बाद विवाह संपन्न करने का आश्वासन दिया l  बाल विवाह रोका गया l इसके अतिरिक्त सुश्री सूर्यवंशी के पारा कथित परिवार को बाल विवाह को वैधानिक स्थगित एवं सामाजिक कुरीती के बारे में जानकारी प्रदान की गई l इस पूरी कार्रवाई के दौरान महिला बाल विकास सर्वेक्षक श्रीमती सरस्वती चौहान, चाइल्ड हेल्पलाइन सक्ती से सरिता धीरह व अन्य , थाना से सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज तथा ग्राम सरपंच टीम उपस्थित रहेl


*दीपक कुमार यादव जांजगीर चांपाके साथ हितेश मानिकपुरी रायपुर छत्तीसगढ़*

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