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Saturday, March 20, 2021

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, अशासकीय विद्यालयों मे निःशुल्क प्रवेश हेतु समय सारणी जारी



देव यादव सी एन आई न्यूज़ बेमेतरा छत्तीसगढ़

बेमेतरा 19 मार्च 2021-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में संचालित निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया 22 मार्च 2021 से प्रारंभ हो रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु राज्य कार्यालय द्वारा समय-सारणी जारी की गई है जिसके अनुसार 22 मार्च 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक आॅनलाईन आवेदन किए जा सकेंगे। उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों का 07 मई से 20 मई 2021 तक सहायक नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज जाँच की कार्यवाही की जावेगी। प्राप्त आवेदनों में से निःशुल्क प्रवेश हेतु चयन के लिए प्रथम चरण की लाॅटरी 24 मई से 28 मई 2021 के बीच किया जाएगा तथा प्रथम चरण की लाॅटरी में चयनित बच्चों को अशासकीय विद्यालयों में 29 मई से 15 जून तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। 

            निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय विद्यालयों के आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश हेतु कक्षा नर्सरी के लिए बच्चे की आयु सीमा 3 से 4 वर्ष, के.जी.वन के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष तथा कक्षा पहली के लिए आयु सीमा 5 से 6.5 वर्ष निर्धारित है। ऐसे आवेदक जिनके बच्चों की आयु उपरोक्तानुसार है वे आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन 22 मार्च से 22 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आर.टी.ई. के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए बच्चे की फोटो, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, तथा माता-पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सभी वर्ग के ऐसे आवेदकों को पात्रता होगी जिनके पास अंत्योदय कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, गरीबी रेखा सर्वे सूची 2002 (ग्रामीण) या 2007 (शहरी) में नाम हो। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के आवेदकों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक है। 



सी एन आई न्यूज़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ देव यादव मो 9098647395

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