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Tuesday, May 4, 2021

राजधानी रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन की हुई घोषणा…कलेक्टर आर भारती दासन ने जारी किया आदेश की देखे आदेश की कॉपी।

छोटू यादव/ राजधानी रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन की हुई घोषणा…कलेक्टर आर भारती दासन  ने जारी किया आदेश  की देखे आदेश की कॉपी…

रायपुर: प्रदेश के सभी जिलों  की आज घोषणा की गई हर जिले में अलग-अलग समय के लिए लॉकडाउन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को गाइडलाइन जारी की है, जारी निर्देश के अनुसार राजधानी रायपुर  में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश लागू ।

राज्य सरकार ने दो श्रेणियों में लॉकडाउन को बढ़ाकर नियमावली जारी की है। जिसके मुताबिक रायपुर और दुर्ग को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। वहीं बाकी 26 जिलों में अलग नियम लागू होंगे। जिलों के कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को इस संबंधित आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

रायपुर में  जिन दुकानों को छूट दी जा रही है उन्हें शाम 5 बजे बंद करना होगा। संडे को पेट्रोल पंप, अस्पताल, मेडिकल जरूरी सरकारी दफ्तरों को छोड़ कुछ नहीं खुलेगा। 

यह बंद रहेंगे 
सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम बंद रहेंगे 
रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। 
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क वगैरह जनता के लिए बंद रहेंगे। 
सभी सरकारी ऑफिस आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल काम के लिए खुलेंगे। 
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेज सभी बंद रहेंगी। 
सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। 
पान, सिगरेट ठेला चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड वगैरह बेचने पर बैन है। सभी तरह की मंडियां फूट-फूटकर दुकानें बंद रहेंगे। 
गाड़ियों की खरीदी बिक्री के शोरूम नहीं खोलेंगे

इन कामों को मिली छूट 
रजिस्ट्री ऑफिस टोकन सिस्टम के साथ खुलेगा। 
जरूरी चीजों से जुड़ी दुकानों मंडियों में लोडिंग अनलोडिंग रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक हो सकेगी। 
होटल और रेस्टोरेंट सिर्फ स्विगी, जोमेटो के जरिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर फूड डिलीवर कर पाएंगे। 
अगर किसी के घर में शादी हो तो लड़का या लड़की के घर पर ही सिर्फ 10 लोगों की अनुमति के साथ शादी की जा सकेगी। 
अंत्येष्टि,  दशगात्र में भी 10 लोगों के मौजूद रहने की ही अनुमति होगी।
रायपुर जिले में बीज खाद कीटनाशक कृषि से जुड़ी मशीनरी की खरीदी बिक्री के लिए दुकान खुलेगी। 
गाड़ियों की सर्विसिंग, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल से जुड़ी आउटलेट खुलेंगे। 
गली मोहल्ले, कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें खुल सकेंगे। 
फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री मटन, मछली, किराना सामान ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले या छोटे पिकअप गाड़ियों में कर सकेंगे।
दुकानों के बाहर 5 से ज्यादा व्यक्ति जमा हुए तो 30 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी। 
बैंक 50% स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे इसमें व्यापारिक लेन-देन, एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इमरलेंसी, से जुड़े काम हो सकेंगे। 
ई-कॉमर्स को छोड़कर सभी तरह की डाक सेवाओं कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। 
पंखा, कूलर, एसी दुकानों और मकैनिक को आम जनता के लिए खोले बिना सिर्फ होम सर्विस देने की अनुमति होगी। 
दूध सुबह 6:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक और शाम को 5:00 बजे से 6:30 बजे बिना दुकान खोले बेचा जा सकेगा। 
इस दौरान रेल, बस, हवाई यात्रा के लिए लोगों का टिकट ही पास होगा। 

केवल रायपुर और दुर्ग जिले को छोड़कर सभी 26 जिलों के लिए नियम होंगे, उसके अनुसार,
कृषि क्षेत्र ,बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही शुरु होगी।
किराना दुकानें खुल सकती हैं, पर होम डिलीवरी होगी।  (मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
 डाक डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
 इलेक्ट्रीशियन , प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं ,मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी। 8. पेट्रोल पंप , सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
 गैस एजेंसियां ​​- खोलना।
पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
आटा मिल्स (आटा चक्की)।
रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)
 अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है। 14. फल और सब्जी के तोले, फेरे करते हुए।
सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी  आरईएस  मनरेगा, आदि से संबंधित।

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