हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
(संवादाता -महेंद्र शर्मा बंटी )
डोंगरगढ़ -जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिलाध्यक्ष विष्णु लोधी ने कहा प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों को लगने वाले टीके को फिलहाल राज्य सरकार ने रोक दिया है। जिस पर आज शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार वैक्सीनेशन नहीं रोक सकती। अब उन्हें बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए।
बता दें कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन में सबसे पहले अंत्योदय फिर गरीबी और फिर सामान्य कार्ड वाले लोगों को प्राथमिकता दी थी। जिसके खिलाफ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने जनहित याचिका दायर की थी। इसी पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई।
कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि सभी वर्ग को 33% के हिसाब से सामान्य रूप से लगाई जाए। पहले भी 4 मई को कोर्ट ने सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा था कि 2 दिन में कोई स्पष्ट पॉलिसी तैयार कर टीकाकरण को सही तरीके से किया जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि बीमारी अमीरी गरीबी देख कर नहीं आती तो फिर वैक्सीन के लिए या पैमाना क्यों तय किया जा रहा है। यहां तक कि कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव का आदेश भी गलत ठहराया था। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट के फ़ैसले पर
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के जिला अध्यक्ष विष्णु लोधी ने वैक्सीनेशन पर शुक्रवार को आए हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि याचिका पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के टीकाकरण रोकने के फैसले को गलत और अनुचित ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि सरकार को जनता के जीवन की रक्षा के लिए हर मिनट में अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाने का प्रयास करना चाहिए।
सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट ने सरकार को 1/3 के अनुपात में अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल के तीनों आर्थिक-वर्गों के लोगों का टीकाकरण तत्काल शुरू करने की मौखिक आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को टीकाकरण में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया है। लिखित आदेश शाम तक आने की उम्मीद है। विष्णु लोधी ने इस फैसले को न्याय की जीत करार दिया है। उम्मीद जतायी है कि राज्य सरकार अविलम्ब सबको धोखा की जगह अब सबकों टीका लगाने का काम ईमानदारी से शुरू करेगी।
विष्णु लोधी
जिला अध्यक्ष
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला राजनांदगांव ग्रामीण



















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