देव यादव सी एन आई न्यूज़ बेमेतरा
बेमेतरा 28 मई 2021-बेमेतरा जिले मे कुछ शर्तों के साथ 25 मई से अनलाॅक घोषित किया गया है। दुकानों के संचालन का समय प्रातः 06 बजे से शाम 06 बजे तक निर्धारित है। इसके बावजूद भी कुछ व्यवसायी शाम 06 बजे के बाद भी दुकान का संचालन कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अपर कलेक्टर श्री एस. के. दीवान ने बताया कि जिले मे अनलाॅक घोषित होने से अब अन्य राज्यों/जिलों मे जाने हेतु ई-पास व अंतर्राज्यीय पास की आवश्यकता नही होगी। 25 मई 2021 से राज्य शासन द्वारा कंटेनमेंट जोन समाप्त करने के संबंध मे निर्देश प्राप्त होने पर अब ई-पास तथा अंतर्राज्यीय पास जारी करने की कार्यवाही समाप्त हो गई है। शासकीय कार्यालय भी प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः30 बजे तक अब पूर्व की भांति संचालित होंगे और अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी, यह देखने मे आ रहा है कि जिले के कुछ विभाग नियमित रुप से कार्यालय संचालित नही कर रहे हैं, यह स्थिति ठीक नही है। अपर कलेक्टर ने कहा कि कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग,मास्क की अनिवार्यता एवं साबुन से हाथ धोना,सेनेटाइजर का सतत उपयोग शामिल है।
सी एन आई न्यूज़ बेमेतरा छत्तीसगढ़ देव यादव 9098647395


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.