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Monday, June 14, 2021

कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने जारी किया संशोधित आदेश। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, ठेला-गुमटी आदि खोलने की मिली अनुमति।



सूरजपुर - 14 जून 2021, कलेक्टर डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणा की संख्या में गिरावट को देखते हुए 10 जून को दुकानों, गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की है। इसी आदेश की कण्डिका क्रं 1(1), 1(4) एवं 3 में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर ने संशोधन आदेश जारी कर बताये कि जिम को प्रतिबंध से मुक्त करते हुए संचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही सैलून, ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

संशोधन आदेश में कहा गया हैं कि सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, फल एवं सब्जी मंडी या बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, मदिरा दुकानें प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। आदेश की उक्त शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

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