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Friday, July 23, 2021

कलेक्टर द्वारा गठित जाँच दल द्वारा अवैध रेत खनन पर सतत नज़र, चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 41 प्रकरण दर्ज कर 11.46 लाख अर्थदण्ड लगाया गया

 


रेत के अवैध उत्खनन वर्ष 2020-21 में, परिवहन, भंडारण के 165 प्रकरण दर्ज कर 32,42,288 रुपए अर्थदण्ड की वसूली हुई

महासमुन्द 23 जुलाई 2021/ महासमुंद जिले मे वित्तीय वर्ष 2020-21 मे खनिज उड़न दस्ता द्वारा रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण के 165 प्रकरण दर्ज कर 32,42,288 रुपए अर्थदण्ड की वसूल किया गया। इसमें रेत खनिज अवैध उत्खनन के 04 प्रकरण दर्ज  हुए जिसमें समझौता राशि 2,34,650.00 अर्थदण्ड की वसूली की गयी। इसी दौरान रेत के अवैध खनिज परिवहन के 157 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें समझौता राशि के रूप में 28,36,638.00 रूपये अर्थदण्ड खनिज मद मे जमा कराया गया। वही वर्ष 2020-21 मे खनिज रेत के अवैध भडारण के कुल 04 प्रकरण दर्ज कर 1,71,000.00 रूपये अर्थदण्ड जमा कराया गया। जिले मे संचालित रेत खदानों को हरित प्राधिकरण के निर्देश के परिपालन मे 10 जून 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के प्रतिबंध लगाया गया है। जिले में उक्त अवधि मे अवैध उत्खनन एवं भंडारण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर द्वारा दिनांक 17 जून को गठित संयुक्त जांच दल का गठन किया है।
ज़िला खनिज अधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 (15 जुलाई 2021 तक) 41 अवैध रेत खनिज के के प्रकरण दर्ज किए गए जिसमें 11,45,800 रुपए का अर्थदण्ड की वसूली की गयी। जिसमें अवैध परिवहन के कुल 34 प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें समझौता शुल्क 7,41,650.00 वसूल किया गया। रेत के अवैध भडारण के कुल 07 प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें से गठित संयुक्त जांच दल द्वारा 05 प्रकरण तैयार किया गया 02 प्रकरणां में समझौता राशि रूपये 1,89,750.00 अर्थदण्ड खनिज मद मे जमा कराया गया तथा शेष 05 प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कलेक्टर द्वारा गठित संयुक्त जांच दल द्वारा 22 जुलाई को बड़गांव, बरबसपुर, घोड़ारी मे रेत खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण की आकस्मिक जांच किया गया। जांच मे बड़गांव रेत घाट के नदी किनारे रेत खनिज का अवैध भंडारण लगभग 80 घनमीटर रेत एवं 02 जेसीबी मशीन सीजी 04 एल. 3281 वाहन मालिक  शंकर लाल चंद्राकर निवासी भिलाई जिला रायपुर एवं सीजी 05 ए.ई 2370 वाहन मालिक संतोष साहू निवासी भैसबोड़ तहसील अभनपुर जिला रायपुर को जप्त किया गया तथा समझौता शुल्क 1,20,000.00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया। बरबसपुर रेत घाट के किनारे ट्रेक्टर क्रमांक महेन्द्रा सीजी 04 एम.जेड. 0293 वाहन मालिक राजेश रात्रे निवासी बरबसपुर तहसील व जिला महासमुंद एवं ट्रेक्टर क्रमांक स्वराज सीजी 04 एच.एक्स. 5144 वाहन मालिक लोकेश कुमार साहू निवासी मोखेतरा जिला रायपुर जिसमें क्रमशः 3 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है।
   जिसमें खनिज नियमों के तहत् वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही 03 हाईवा ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 04 एम. 4340 वाहन मालिक श्री ओमप्रकाश यादव निवासी मंदिर हसौद तहसील व जिला रायपुर रेत खनिज 10 घनमीटर एवं ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 04 जे.डी. 8873 रेत खनिज 10 घनमीटर तथा वाहन मालिक नरेश साहू निवासी टेंमरी जिला रायपुर तथा ट्रक वाहन क्रमांक सीजी 04 एल.डब्लू 8046 मे रेत खनिज 12 घनमीटर वाहन मालिक पवन साहू निवासी कंचना जिला रायपुर के सभी वाहनों मे कुल अर्थदण्ड राशि 94,500.00 रूपये आरोपित किया गया है।


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