छुरिया- ताहिर खान:-
गैंदाटोला - जिले भर में चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध कामों में अंकुश लगाने श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, श्री.डी.श्रवण , अति. पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्रीमती सुरेशा चौबे , पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामड़े के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाये जा रहे मुहिम के तहत थाना प्रभारी गैंदाटोला उप निरीक्षक अमृत साहू के निर्देश पर थाना पुलिस टीम साउनि सत्तुलाल कंवर , प्रधान आरक्षक 708 आरक्षक 240 , 1249 , 1611 , 1654 , 343 , 251 के साथ रात के वक्त पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ , कि एक मोटर सायकल से एक व्यक्ति ग्राम मासुल की तरफ से अवैध शराब परिवहन करते आ रहे है । जिसकी सूचना प्राप्त होने पर गैंदाटोला थाना टीम ग्राम फाफामार खाद गोदाम के पास पहुंचकर मोटर सायकल की चेकिंग की जा रही थी । जिसके बाद एक मोटर सायकल क्रमांक सी.जी. 08 ए.के 4269 से एक व्यक्ति आ रहा था जिसे रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम शैलेन्द्र कुमार साहू पिता श्री लक्ष्मीनारायण साहू उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेलरगोंदी थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव ( छ 0 ग 0 ) का रहने वाला बताया वहीं मोटरसाइकिल में रखे एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी मे 48 पौवा देशी दारू विलिका V ब्रांड संत्री महाराष्ट्र निर्मित जिसके प्रत्येक पौवा मे 180 एम.एल भरा हुआ शीलबंद लगभग 8.640 बल्क लीटर कीमती 2880 रूपये पाया गया एवं एक मोटर सायकल क्रमांक सी.जी 08 ए.के 4269 कीमती 45,000 रूपये कुल लगभग कीमती 47,880 रूपये उक्त शराब एवं मोटरसाइकिल को गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 62/2021 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई । यह प्रकरण अजमानतीय होने से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।
वहीं एक अन्य आरोपी रूपेश कुमार यादव पिता स्व. प्यारेलाल यादव उम्र 23 साल निवासी ग्राम गहिराभेड़ी थाना गैंदाटोला जिला राजनांदगांव से 18 पौवा देशी दारू विलिका v महाराष्ट्र निर्मित कीमती 1080 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 63/2021 धारा 34 ( 1 ) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर छोड़ा गया । उपरोक्त कार्यवाही पर थाना गैंदाटोला स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।


















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