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Sunday, August 15, 2021

सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देसी दारू संत्री चीता ब्रांड जप्त

सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी सर के निर्देश के तारतम्य में आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देसी दारू संत्री चीता ब्रांड जप्त



राजनांदगाँव - आबकारी विभाग राजनांदगाँव की कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देसी दारू संत्री चीता ब्रांड जप्त

 1. कायम प्रकरण -02

2.जप्त मदिरा- *190.8बल्क लीटर (22 पेटी महाराष्ट्र राज्य में निर्मित देशी दारू संत्री चीता ब्रांड)*

3.गिरफ्तार आरोपी-02

4. जप्त वाहन - 01 चारपहिया वाहन CG 17 C 0302 मारुति 800

02. दुपहिया वाहन CG - 08 - AN - 5102 हीरो स्प्लेण्डर

5. गैर जमानती प्रकरण- धारा-34(1) क (2),36,59(क)


सचिव सह आबकारी आयुक्त श्री निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक श्री ए. पी.त्रिपाठी सर  के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा  व सहायक आयुक्त आबकारी ज़िला राजनांदगाँव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर के मार्गदर्शन  में दिनांक 14-08-2021 को मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राप्त सूचना के आधार पर समयाभाव तथा माल की अफरा तफरी की आशंका में बिना सर्च वारंट प्राप्त किए मय आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा बोरतलाव से पनियाजोब मार्ग में

 (1,) चारपहिया वाहन मारुति 800 रजिस्ट्रेशन क्रमांक  CG-17-C-0302 में पवन निषाद  s/o रामविलास निषाद, उम्र 27वर्ष,निवासी - बोरतलाव ,थाना- बोरतलाव के आधिपत्य वाहन से 20 गत्ते के कार्टून में रखे प्रत्येक कार्टून कुल 960 पाव देशी दारू संत्री(चीता ब्रांड) केवल महाराष्ट्र राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 172.800 बल्कलीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जिसे मौके पर जप्त किया गया।

(2,) मोटर साइकिल  क्रमांकCG-08-AN-5102 में पवन कुमार कुंजाम s/o स्व. फिरंता कुंजाम,उम्र -19वर्ष,निवासी - बोरतलाव ,थाना बोरतलाव के आधिपत्य में  एक थैले में भरकर रखें 100नग पाव  देशी दारू संत्री(चीता ब्रांड) कुल मात्रा 18.000 बल्क लीटर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। जिसे मौके पर जप्त किया गया।                                                                             आरोपियो के विरुद्ध  छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क(2),36,59 (क) के तहत दंडनीय गैरजमानतीय अपराध होने पर प्रकरण कायम किया गया | 

 कार्यवाही दौरान निरुपमा लोन्हारे सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव (ब), यीवरेश कुमार आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त गंडई/ खैरागढ़, व आबकारी आरक्षक राकेश दुबे ,सुरेन्द्र झारिया, भूपेंद्र वर्मा उपस्थित रहे। राकेश दुबे व सुरेन्द्र झारिया की भूमिका उल्लेखनीय रही।

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