महात्मा गांधी के नाम को डूबाया जिला पंचायत अध्यक्ष ने
बिलासपुर सुरेंद्र विक्की मिश्रा: बिलासपुर सत्ता की मद में मदमस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्वयं को मसीहा समझते हैं इस रोग से ग्रसित जनप्रतिनिधियों में एक नया नाम बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का भी जुड़ गया। उन्होंने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून ( मनरेगा) के नियमों की ना केवल धज्जि उड़ाई साथ ही पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 को भी धत्ता दिखा दिया, साथ ही एक्ट के अधिनियम 2005 के प्रावधानों को भी धत्ता दिखा दिया। अधिनियम कहता है कि इस एक्ट के तहत काम सिर्फ शासकीय भवन पर होगा ।
अब जानते हैं कि आखिर जिला पंचायत अध्यक्ष बिलासपुर के 11 लाख रुपए का कैसे दूरउपयोग किया । मई 2020 ग्राम पंचायत भरारी जनपद पंचायत तखतपुर अध्यक्ष महोदय का फॉर्म हाउस है इस पर जाने के लिए 11 लाख रुपए मिटटी, मुरम रोड और एक स्लेब कलवर्ट का निर्माण मनरेगा के तहत हुआ यह काम तब हुआ जब 5 साल पूर्व ही मुरूम रोड निर्माण पर प्रतिबंध लग चुका है नियम यह कहता है कि मनरेगा के तहत काम का प्रस्ताव पंचायत करेगा किंतु जहां ऐसा नहीं हुआ निर्माण एजेंसी ना तो पंचायत है ना जनपद 2020 मे विभागीय इंजीनियर ने पूरा काम करा डाला पूरे मामले में जिला पंचायत का आदेश क्रमांक 105 व 81। मई 2020 में स्वीकृत की गई 30 मई 2020 को कार्य आदेश जारी हुआ कार्य आदेश ग्राम पंचायत को जारी हुआ है किंतु निर्माण किसी और ने कराया है पूरे मामले में जिला पंचायत सीईओ आईएएस हरीश एस ने कहा कि मामले की जानकारी लेकर ठोस कारवाही कराई जाएगी।

















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