*ग्राम पंचायत रानीतालाब में वित्तीय अनियमितता के चलते सरपंच को पद से पृथक करने बाद सरपंच की हुई नियुक्ति*
महेंद्र शर्मा बंटी छत्तीसगढ़ रिपोर्टर - जनपद पंचायत छुरिया में अब तक दूसरी बड़ी कार्यवाही ग्राम पंचायत रानीतालाब में हुई है जिसमें पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत् सरपंच को पद से पृथक किया गया है। मिली जानकारी अनुसार छुरिया जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत रानीतालाब में उप सरपंच रामकुमार नेताम और ग्रामीणों ने मिलकर जिला कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत राजनांदगांव में वित्तीय अनियमितता की उचित जांच कर दोषी पर उचित कार्यवाही करने 2020 में शिकायत किया गया था। जिसमें चार सदस्यीय जांच टीम के द्वारा लगभग आठ माह में जांच पुरी कर जिला मुख्यालय में रिपोर्ट सौंपी गई। जिसके बाद एसडीएम डोंगरगांव में सरपंच को अपनी पक्ष रखने का मौका दिया गया पर कोई सही दस्तावेज सबूत सरपंच द्वारा पेश नहीं कर पाने पर ग्राम पंचायत रानीतालाब के सरपंच श्रीमती कौशल्या बांधे को सरपंच पद से पृथक किया गया है । वहीं वित्तीय अनियमितता में पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 19 लाख 38 हजार पांच रुपए का रिकवरी निकला है। जो तत्कालीन सरपंच व सचिव से वसूली योग्य है। जिसमें तत्कालीन सचिव रानी तालाब (1) शोभाराम साहू जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक विभिन्न मदों की राशि ₹140458 ( 2.) भुनेश्वर कंवर तत्कालीन सचिव मार्च 2016 से मार्च 2018 तक विभिन्न मदों से राशि ₹348000 और तत्कालीन सचिव तिलकराम सिन्हा अगस्त 2018 से जनवरी 2021 तक विभिन्न मदों से 1449547 रुपए की वसूली होना बाकी है।
जांच टीम का कार्य सराहनीय।
छुरिया जनपद पंचायत में शिकायत बाद जांच अधिकारी अरूण कुमार के नेतृत्व में निष्पक्ष जांच हुआ है छुरिया जनपद पंचायत के और ग्राम पंचायत में भी पंचायत राज अधिनियम में दोषी पाया गया है।
ग्राम पंचायत रानीतालाब में सरपंच को पद से पृथक किए जानें बाद आज रिक्त सरपंच पद की नियुक्ति के लिए पंचायत अधिकारी प्रेमानंद रामटेके के द्वारा ग्राम पंचायत रानीतालाब में सरपंच पद के लिए महिला वार्ड पंच सुमित्रा पडो़ती को चुना गया है जो पंचायत चुनाव होने तक ग्राम पंचायत रानीतालाब की प्रभारी सरपंच रहेंगी। का ग्राम पंचायत रानीतालाब के पंचायत प्रतिनिधियों ने नियुक्त सरपंच को गुलाल लगाकर स्वागत किया गया।

















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