प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही बजेगें लाउडस्पीकर
बालाघाट।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक लाउड स्पीकर के उपयोग के लिये संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अनुमति देने के लिये अधिकृत किया है। लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति ग्रामीण क्षेत्र में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने प्रभार क्षेत्र अंर्तगत प्रदान करने के लिये यह अधिकारी अधिकृत होगें। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के पश्चात् सार्वजनिक सभा एवं जुलूस आदि मे कतिपय विशेष परिस्थितियो में शिथिलता सक्षम प्राधिकारी दे सकेगें। परन्तु इसके लिये प्रचार-प्रसार की आवश्यक तथा जनसामान्य मे लोक शांति एवं व्यवस्था भंग होने की संभावना, बीमार, वृद्ध एवं छात्रो की परीक्षा के समय आदि समस्त विसंगति परिस्थितियो को ध्यान में रखना होगा। किसी भी दशा में निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर के प्रयोग की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वे लाउड स्पीकर के उपयोग से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक पंजी रखेगें। आवेदन पत्र प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारी आवेदन पत्र के ऊपर आवेदक का नाम, प्रस्तुत करने की तिथि और समय अंकित करेगें। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन पत्र की पावती दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के किसी कारणवश अनुपस्थिति रहने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्त/अधिकृत अधिकारी को सौपे जा सकते हैं। लेकिन उपयोग की अनुमति केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। कोई भी राजनैतिक दल के प्राधिकारी एवं अभ्यर्थी के द्वारा यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र का किसी वाहन मे किया जाना है,
तो वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं विवरण देते हुये आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अनुमति उपरांत वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी निकट के पुलिस स्टेशन मे भी देना अनिवार्य होगा। स्वीकृत अवधि के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग दण्डनीय अपराध होगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा समस्त अनुज्ञा की प्रति संबंधित अधिकारी को पृष्ठाकिंत की जायेगी। यह आदेश निर्वाचन कार्य मे संलग्न अधिकारियो एवं पुलिस अधिकारियो, जिन्हे की कानून व्यवस्था के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवश्यक है, उन पर प्रभावशील नही होगा।

















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