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Sunday, December 12, 2021

न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं अतिक्रमण कारी ।

 न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं अतिक्रमण कारी ।


 

सी एन आई न्यूज़ सिवनी( म.प्र.) से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट

छपारा :-तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत झिरी के ग्राम बख्शी में लगभग 30-40 वर्ष से शासकीय मद की भूमि में सावित्री बाई पटेल विधवा महिला के द्वारा कृषि कार्य कर अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करती थी उक्त खसरा नंबर 155 रकवा 262 शासकीय मंद की भूमि में ग्राम के ही एक दबंग व्यक्ति टीकाराम रामा लोधी ने विधवा महिला को डरा धमका कर उक्त भूमि में कब्जा कर लिया ग्राम पंचायत झिरी के सरपंच सचिव से सांठगांठ कर उक्त भूमि में पी एम आवास योजना आधा बनवा लिया जबकि उक्ति व्यक्ति के ग्राम झिरी में कच्चे मकान के बदले में प्रशासन के द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया था परंतु टीकाराम रामा लोधी के द्वारा कब्जा की हुई शासकीय मत की भूमि में उक्त मकान बनवाया गया है


जिसका आधा काम पूरा हो चुका है इस संदर्भ में हमने समाचार पत्रों में उक्त समाचार का प्रकाशन किया था जिस पर अधिकारियों ने आवास को निरस्त कर दिया प्राप्त जानकारी के अनुसार आवास योजना की दी हुई राशि टीकाराम रामा लोधी से वापस करवाने की नोटिस तामील की गई है कब्जा उपरांत सावित्री बाई पटेल ने इसकी शिकायत तहसीलदार छपारा जिला कलेक्टर सिवनी 181 सहित क्षेत्रीय विधायक से इस संदर्भ में शिकायत की थी जिस पर न्यायालय नायाब तहसीलदार छपारा राजस्व निरीक्षक मंडल चमारी के द्वारा 30-9 -2021 को कब्जा हटाने के लिए टीकाराम रामा लोधी सहित संबंधित विभाग को नोटिस पहुंचाई गई तब तक उक्त खसरा नंबर की शासकीय भूमि में टीकाराम रामा लोधी  के द्वारा लेंटर हाइट तक पक्का मकान तैयार कर लिया गया 
न्यायालय के द्वारा कब्जा हटाने हेतु बेदखली वारंट जारी किया गया उसके उपरांत भी कब्जा नहीं हटाया गया जो न्यायालय के आदेश  की अवहेलना की जा रही है नयाव तहसीलदार न्यायालय ने दिनांक 4:10 2021 तक उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लेने के लिए नोटिस तामील की थी लेकिन न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए वर्तमान में भी टीकाराम रामा लोधी का शासकीय मद की भूमि में कब्जा बरकरार है इस संबंध में सावित्री बाई पटेल का यह कहना है कि कब्जा धारी ने प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ कर लिया है इसके चलते उक्त शासकीय भूमि से कब्जा नहीं हटाया गया देखना यह है कि उक्त विधवा महिला को 30 40 वर्षों से कब्जा की हुई शासकीय मद भूमि बगैर लेनदेन के उसे मिल पाती है या नहीं ।

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