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Friday, December 17, 2021

नगर पालिका ने हटवाए बैनर पोस्टर

 नगर पालिका ने हटवाए बैनर पोस्टर

बालाघाट। आचार संहिता लगते ही अनेक जगहों पर बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।लेकिन शहर में बिना अनुमति के कोचिंग संस्थान, प्रापर्टी डीलर्स व अन्य राजनीतिक दलों द्वारा जगह-जगह सड़कों व चौक चौराहों, डिवाइडर पर अवैध रूप से पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए थे।इन होर्डिंग को हटाया नहीं जा रहा था। 12 दिसंबर के अंक में बैनर पोस्टर हटाने की नहीं हो रही कार्रवाई से खबर का प्रकाशन किया गया था। खबर प्रकाशन के बाद गुरुवार को नगरपालिका प्रशासन जागा और शहर के विभिन्ना चौक चौराहों में लगे पोस्टर, बैनर को निकाल कर उसे जब्त करने की कार्रवाई की गई हैं।

 नगरपालिका परिषद ने यह कार्रवाई संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की है।नगरपालिका की अनुमति के बगैर शहर की सड़कों के डिवाइडर रोड पर अवैध रूप से संस्थाओं द्वारा पोस्टर और होर्डिंग लगाकर अपना प्रचार किया जा रहा था। जिन कंपनियों द्वरा नगर में पोस्टर, होर्डिंग लगाई जाती है।उन्हें पहले नगरपालिका से अनुमति लेनी होती है जिसके लिए निर्धारित शुल्क पटाना पड़ता है। मगर किसी के भी द्वारा यह शुल्क नहीं पटाया जा रहा था।

नेताओं व जनप्रतिनिधियों पर नगरपालिका की आय को बढ़ाने की जिम्मेदारी व जवाबदारी होती है। वहीं जनप्रतिनिधि, नेता व समाजसेवी अपने स्वयं के होर्डिंग भी बिना निर्धारित शुल्क पटाए।सार्वजनिक स्थानों पर लगकर नियमों की धज्जियां उड़ाते है।जिसके कारण नगरपालिका को आर्थिक नुकसानी उठानी पड़ती हैं और नगरपालिका की आय में बढ़ोत्तरी नहीं हो पाती हैं।इस बारे में एसडीएम व नपा प्रशासक संदीप सिंह ने स्पष्ट रुप से कहा था कि नगर में लगे हुए बैनर, पोस्टर व होर्डिंगों को हटवाने की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद नियमानुसार शुल्क पटाकर उन्हें नगर में निश्चित किए गए स्थानों पर होर्डिंग, बैनर व पोस्टर लगाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक इस संबंध में कोई नियम व शर्ते नहीं बनाई गई हैं।

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