क्रेशर संचालक द्वारा किया जा रहा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के पत्थर की क्रशिंग
(शिवशंकर पाण्डेय बालाघाट)
बिरसा/बालाघाट।एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कल दिनांक 9 फरवरी 2022 को खनिजों के अवैध भंडारण एवं परिवहन अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है जिसमें कि प्रदेश के सभी खनिजों का नियमन और संचालन का सही तरीके से क्रियान्वयन हो एवं अवैध परिवहन एवं भंडारण करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके और ऐसा अवैध परिवहन एवं भंडारण करने वाले खनिज माफियाओं को 10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ देने की बात की लेकिन बिरसा क्षेत्र में अवैध रूप से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड का पत्थर बिरसा स्थित बोरखेड़ा में संचालित गणेश पटले के क्रेशर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड के पत्थर नजर आ रहे हैं जिससे समझा जा सकता है कि किस तरह से मलाजखंड खान के अंतर्गत अवैध परिवहन कर खनिज युक्त पत्थर को क्रेशर में खपाया जा रहा है इसके अलावा घरों के निर्माण कार्य में भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड का पत्थर अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है यह सिर्फ खनिजों की चोरी समझी जाए या फिर क्रेशर संचालकों की हिंदुस्तान कॉपर प्रशासन के आंखों में धूल झोंककर पत्थरों की चोरी समझी जाए और इसे घरेलू और शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है और लाखों कमाया जा रहा है वही जिम्मेदार राजस्व अधिकारी इन सारे अवैध कार्यों से मौन क्यों हैं यह समझ से परे है जो भी हो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाणजखंड से अवैध पत्थरों की धुलाई क्रेशर में बंद होनी चाहिए क्योंकि यह केमिकल युक्त पत्थर है और सभी निर्माण कार्य में किसी भी गुणवत्ता में खरा नहीं है और इसके निर्माण से गुणवत्ता विहीन कार्य जैसे भवन निर्माण ,पुलिया निर्माण मजबूती से टिकाऊ नहीं हो सकता और किसी भी इंजीनियर द्वारा इसे पास नहीं किया गया है जो की धड़ल्ले से क्रेशर संचालक इसका उपयोग विक्रय हेतु कर रहे हैं l

















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