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Saturday, April 23, 2022

लोकहित में रानीदुर्गावती तिराहा से लेकर सेमरा तिराहा तक पेण्ड्रारोड से पेण्ड्रा की ओर जाने वाले मार्ग में धारा 144 लागू।

 लोकहित में रानीदुर्गावती तिराहा से लेकर सेमरा तिराहा तक पेण्ड्रारोड से पेण्ड्रा की ओर जाने वाले मार्ग में धारा 144 लागू।

CNI NEWS  गौरेला पेण्ड्रा मरवाही(23अप्रैल2022)। क्लेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर लोकहित में रानीदुर्गावती तिराहा से लेकर सेमरा तिराहा तक पेण्ड्रारोड से पेण्ड्रा की ओर जाने वाले इस मार्ग सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोकने तथा एक साथ अथवा एक समूह में केवल 4 से 5 व्यक्ति ही इस क्षेत्र में अथवा कार्यालय परिसर में प्रवेश कर सकें, 
जिससे कि इस मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित नहीं हो एवं जनसामान्य की सुरक्षा तथा सुविधा के साथ-साथ इस क्षेत्र में स्थित कलेक्ट्रेट, न्यायालय सहित सभी शासकीय कार्यालयों का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संचालन के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षेत्र को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया है।

यह प्रतिबंध आगामी 6 माह तक प्रभावशील रहेगा। पुलिस अधीक्षक जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही ने प्रतिवेदित किया है कि कलेक्ट्रेट परिसर गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जो पेण्ड्रा-गौरेला मुख्य मार्ग पर स्थित है, शहर का व्यस्ततम मार्ग है एवं समीप में ही जिला अस्पताल स्थित है,

जहां पर आये दिन किसी न किसी राजनैतिक दल, सामाजिक संगठन, छात्र आंदोलन या अन्य संगठनों के द्वारा अपनी मांगो को लेकर पोस्टर बैनर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर नारेबाजी करते रहते हैं, जिससे उत्सुकतावश आने जाने वाले लोग भी देखने हेतु रूकते है जिसके कारण यातायात बाधित होता है। साथ ही कलेक्टर परिसर के आस पास ही जिला अस्पताल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गुरुकुल विद्यालय, न्यायालय परिसर खेल परिसर छात्रावास की बिल्डिंग है, जिसमें अनेक विभागों के शासकीय कार्य संपादित किये जाते हैं धरना प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कारण शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है एवं जिला अस्पताल के मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही आम जनता भी अपने-अपने कार्यों को लेकर शासकीय कार्यालय में आते रहते हैं।
 अतः इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि धरना प्रदर्शन करने वालों के कारण आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कानून व्यवस्था, लोकहित, लोकसुरक्षा तथा लोकशांति को प्रभावपूर्ण बनाये रखने के लिए रानीदुर्गावती तिराहा से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर निवास, जिला पंचायत (डीआरडीए) गुरुकुल विद्यालय, जिला अस्पताल सेनेटोरियम सेमरा तिराहा तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के अधिकांश जिलों में लोकहित में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा 144 लागू रहता है।

सूरज यादव

CENTRAL NEWS INDIA CHANNEL

ब्यूरो/संवाददाता

जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छ.ग.

9617435197

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