नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत
सीएन आई न्यूज सिवनी म.प्र.से छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट
कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार जिले में गेहूंँ फसल की कटाई के पश्चात खेतों में बची नरवाई को जलाने से निरन्तर आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं।

नरवाई जलाने से एक ओर जहाँ पर्यावरण को नुकसान है वहीं दूसरी ओर किसान स्वयं की भूमि की संरचना को खराब कर रहे हैं। नरवाई जलाने से घरों में आग लगने, फसलों में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आयी है।
इसी को ध्यान में रखते हुऐ कलेक्टर डॉ. फटिंग द्वारा नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का रेन्डम निरीक्षण कर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। कलेक्टर डॉ.फटिंग द्वारा दिये गये निर्देशनुसार उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ ने प्रत्येक विकासखंड हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का निरीक्षण करने आदेशित किये।
उक्त आदेश का परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी श्री प्रफुल्ल घोड़े सवार द्वारा ग्राम छुई, भोमा, कान्हीवाड़ा का निरीक्षण पर जांच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी कृषि लखनादौन श्री राजेश मेश्राम द्वारा खुर्सीपार, करंजीया, पायली, बाम्हनबाडा़ के जांच प्रतिवेदन दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व सिवनी एवं लखनादौन को प्रस्तुत किये गये है। ज्ञात है कि नरवाई जलाने पर पर्यावरण मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2 एकड से कम पर 2500 एवं, 2 से 5 एकड़ तक 5000 रूपये एवं 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रूपयेअर्थदंण्ड का प्रावधान किया गया है
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