Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Friday, April 29, 2022

नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत

 नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का निरीक्षण कर कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत


सीएन आई न्यूज सिवनी म.प्र.से छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट

कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के निर्देशानुसार जिले में गेहूंँ फसल की कटाई के पश्चात खेतों में बची नरवाई को जलाने से निरन्तर आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं।


नरवाई जलाने से एक ओर जहाँ पर्यावरण को नुकसान है वहीं दूसरी ओर किसान स्वयं की भूमि की संरचना को खराब कर रहे हैं। नरवाई जलाने से घरों में आग लगने, फसलों में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आयी है।
 इसी को ध्यान में रखते हुऐ कलेक्टर डॉ. फटिंग द्वारा नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का रेन्डम निरीक्षण कर दण्डात्मक  कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। कलेक्टर डॉ.फटिंग द्वारा दिये गये निर्देशनुसार उपसंचालक कृषि श्री मोरिस नाथ ने प्रत्येक विकासखंड हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त कर नरवाई जलाने वाले कृषकों के खेतों का निरीक्षण करने आदेशित किये।
 उक्त आदेश का परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी कृषि सिवनी श्री प्रफुल्ल घोड़े सवार द्वारा ग्राम छुई, भोमा, कान्हीवाड़ा का निरीक्षण पर जांच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी कृषि लखनादौन श्री राजेश मेश्राम द्वारा खुर्सीपार, करंजीया,  पायली, बाम्हनबाडा़ के जांच प्रतिवेदन दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व सिवनी एवं लखनादौन को   प्रस्तुत किये गये है। ज्ञात है कि नरवाई जलाने पर पर्यावरण मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2 एकड से कम पर 2500 एवं, 2 से 5 एकड़ तक 5000 रूपये एवं 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रूपयेअर्थदंण्ड का प्रावधान किया गया है

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad