गुंडरदेही नप अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर को हाईकोर्ट से मिली राहत,
अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान को कोर्ट ने किया स्थगित
सीएनआई न्यूज़ बालोद से उत्तम साहू की रिपोर्ट
बालोद। गुंडरदेही नगर पंचायत अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कल 18 अप्रैल सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान को कोर्ट ने स्थगित कर दिया हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष रानू हेमन्त सोनकर ने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पिटीशन लगाया था। जिसपर रविवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया हैं।
ज्ञात हो गुंडरदेही नगर पंचायत के 15 पार्षदों में 13 पार्षद ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। यही अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर बीजेपी पार्टी समर्थक है। गौरतलब हो को 4 अप्रैल को नगर पंचायत गुंडरदेही के 13 पार्षदों के द्वारा बालोद कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में 13 पार्षदों के हस्ताक्षर हैं। इस प्रस्ताव पर कलेक्टर द्वारा कल 18 अप्रैल सोमवार को मतदान कराने के निर्देश दिए गए थे। 13 पार्षदों के हस्ताक्षर होने के बाद से यह तय माना जा रहा है कि अध्यक्ष रानू हेमंत सोनकर का पद से हटना तय है। लेकिन अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पिटीशन दायर कर उसमें स्थगन मिलने के बाद सियासी घटनाक्रम चर्चा में बना हुआ हैं।
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