सी एन आई न्युज से मुकेश साहू की रिपोर्ट
शिकार करने से पहले ही धर दबोचा गया आरोपियों को लवन रेंज के पीपरछेड़ी के पास जंगल में पकड़ा गया आरोपियों को।
सभी आरोपी रायपुर जिले के रहने वाले
आरोपियों में वन विभाग का बीट गार्ड भी था शामिल
आरोपियों में माईनिंग विभाग में सुपरवाइजर एवं PWD में ठेकेदार का काम करने वाले भी शामिल
आरोपियों से एक .22 (पाइंट 22) राइफल, 24 नग जिंदा कारतूस, चाकू टंगिया किया गया बरामद
सांथ ही आरोपियों से आर्टिका कार क्र. CG04 NS 1123, मोबाइल 04 नग एवं नगदी ₹12,190 किया गया जप्त
पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट एवं वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत की जा रही है कार्यवाही
कसडोल थाना प्रभारी के द्वारा आज वन परिक्षेत्र लवन अंतर्गत ग्राम पीपरछेड़ी के तरफ सफेद आर्टिगा वाहन में जंगली जानवर का शिकार करने घूम रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक कसडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत बया, सोनाखान, राजादेवरी वन क्षेत्र में अवैध शिकार की सूचना कई दिनों से पुलिस को मिल रही थी। वही 17 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति सफेद रंग की आर्टिका कार क्र. CG04 NS1123 में पिपरछेड़ी संरक्षित वनक्षेत्र में घूम रहे हैं। मुखबीर की सूचना पर थाना प्रभारी कसडोल द्वारा पिपरछेड़ी के संरक्षित वन क्षेत्र में गए और उक्त आर्टिका कार को रोककर संदेही व्यक्तियों से पूछताछ किया गया। कार मे इस दौरान 04 व्यक्ति सवार मिले।
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर यह चारों व्यक्ति घबराने लगे। जिसके बाद पुलिस ने इन चारों व्यक्तियों को कार से नीचे उतारकर कार की सुक्ष्मता से तलाशी लिया जिसमे आरोपियों के कार से मैगजीन सहित 24 राउंड .22 (पाइंट 22) का गन जिसमे टेलीस्कोप लगा हुआ, एक नग, टंगिया जिसमें छोटा सा बेट लगा है, चमड़े छीलने का 02 नग तेज धारदार चाकू, 3 नग बकरा काटने का बड़ा कट्टा, धार करने का पत्थर, 04 नग मोबाइल एवं ₹12,190 नगदी मिला जिसे विधिवत जप्त किया गया। .22 (पाइंट 22) गन, जो शाहिद नकवी से जप्त किया गया है। इस संबंध में उसके द्वारा गन का लाइसेंस पेश किया गया, किंतु बंदूक का प्रयोग रायपुर में ना कर बिना अनुमति एवं बिना आदेश के संरक्षित वन में घूमते हुए पाया गया। सांथ ही चारों व्यक्तियों द्वारा बड़ी ही होशियारी से एक प्लास्टिक की थैली में सभी हथियार छिपा कर रखे थे। इस प्रकार के संदिग्ध हालात एवं जप्त हथियार अवैध शिकार किये जाने से संबंधित परिलक्षित होना पाए जाने से आरोपियों को आर्टिका कार एवं आलाजरब सहित थाना कसडोल लाया गया। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 470/2022 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 के तहत कार्यवाही की गई।
आरोपियों के नाम
01-शाहिद नकवी पिता एस-एम नकवी निवासी बैरन बाजार रायपुर, जो कि माइनिंग विभाग में सुपरवाइजर के पद पर है।
02- मोहम्मद वसीम खान पिता आसिफ वसीम उम्र 33 साल साकिन व्यापार विहार डोंड धरसींवा, रायपुर में फारेस्ट गार्ड का काम करता है
03- नवाज खान उर्फ अब्दुल हामिद खान पिता अब्दुल कादिर उम्र 51 साल निवासी ग्राम जेबा अभनपुर, मजदूरी का काम करता है
04. आनंद श्रीवास्तव पिता सत्यनारायण श्रीवास्तव उम्र 51 साल निवासी पेंशन बाड़ा, PWD में ठेकेदार का काम करता है।।।।
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