नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फसाकर भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को लवन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गए।
*आरोपी* 01. धर्मेंद्र यादव पिता मेला राम यादव उम्र 22 वर्ष साकिन सोल्हा सरखोर चौकी लवन थाना कसडोल
चौकी लवन क्षेत्र अंतर्गत एक मामले में प्रार्थीया द्वारा अपने नाबालिक लड़की को घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट पर धारा 363 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पता तलाश में लिया गया था । श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पितांबर पटेल तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बलौदाबाजार श्री सुभाष दास के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक हितेश जंघेल के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर अपहृत बालिका का पता तलास किया गया एवं बालिका को आरोपी के कब्जे से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बरामद कर दस्तयाब किया गया । आरोपी द्वारा अपहृता को नाबालिक होना जानते हुए बहला-फुसलाकर पहले अपने प्यार में फसाया फिर शादी का प्रलोभन देकर उससे शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी पूर्व से शादीशुदा है और वर्तमान में एक बच्ची का बाप है पीड़िता को आरोपी ने मैं अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता है तुमसे करता हूं तुमसे शादी करूंगा कह कर घर से भगाकर उत्तर प्रदेश ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है आरोपी को धारा 363, 366क,376 भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट के अपराध में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया।
उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक अजय अंचल, आरक्षक केशव भट्ट, सूरज बंजारे, महिला आरक्षक सोनम भठ्ठ, लोकेश्वरी साहू का विशेष योगदान रहा।
सी एन आई न्युज रिपोर्ट मुकेश साहू
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