Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Saturday, August 6, 2022

नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त कोरू 37 खण्डपीठ का किया गया गठन तैयारी के लिए बैठक का हुआ आयोजन

 नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त कोरू 37 खण्डपीठ का किया गया गठन तैयारी के लिए बैठक का हुआ आयोजन



कोरबा 05 अगस्त 2022/नालसा नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 13 अगस्त     2022  को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य  व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे।  माननीय श्री डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक,  आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा एवं न्यायिक अधिकारियों नेशनल लोक अदालत की समीक्षा हेतु बैठक लिया गया । उनके द्वारा अधिकारियों को अधिक से  अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। अब तक कुल 1077 लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित किया गया है। बैंक, विद्युत, दूरसंचार विभाग, नगर पालिक निगम से संबंधित जलकर, संपत्ति कर के प्रीलिटिगेशन के लगभग  1740 प्रकरणों को पंजीबद्ध किया जाकर नोटिस जारी किया जा चुका है। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय कोरबा, व्यवहार न्यायालय कटघोरा, करतला एवं पाली के कुल 16 खण्डपीठ का गठन एवं राजस्व न्यायालयों के कुल 21 खण्डपीठ का गठन किया गया है जो लोक अदालत में  रखे गये प्रकरणों का आपसी समझौता के आधार पर निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के सुचारू रूप से कार्य संपादन हेतु भौतिक  एवं विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से भी पक्षकार लोक अदालत के खण्डपीठ से जुड़ सकते है।
       श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल  लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-299134, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति  करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 पर संपर्क कर सकते है।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad