-ःः थाना खैरागढ़ जिला राजनांदगांव:ः-
दिनांक - 21.09.2022
*अवैध शराब कोचियो पर पुलिस की लगातार कार्यवाही*
*अवैध शराब बिक्री हेेेतु परिवहन कर रहे आरोपी थाना खैरागढ़ पुलिस के गिरफ्त में*
*आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल*
*संजू महाजन के साथ सोमेश लहरें की रिपोर्ट*
(1)ः-श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री दिनेश सिन्हा के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ निलेश कुमार पाण्डेय के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ मे अवैध शराब कोचिया के विरूद्व टीम बनाकर निकला था। दिनांक 21.09.22 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम गाड़ाडीह चैक के पास दबिस दिया गया जहां पर आरोपी शिवप्रसाद वर्मा पिता गिरवर वर्मा उम्र 34 वर्ष साकिन गाडाडीह थाना खैरागढ़ जिला के0सी0जी0 को एक सफेद रंग के थैला में अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन एवं बिक्री हेतु रखा था। आरोपी के पास रखे 30 नग पौवा देशी प्लेन मदिरा कुल जुमला 5.400 एमएल कीमती 2,400 रुपये जप्त कर आरोपी शिवप्रसाद वर्मा पिता गिरवर वर्मा उम्र 34 वर्ष साकिन गाडाडीह थाना खैरागढ़ जिला के0सी0जी0 को हिरासत मे लेकर शराब रखने के संबंध मे वैध लायसेंस की मांग की गई जिसे आरोपी ने किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपी का कृृत्य आबकारी एक्ट का पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 587/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम विवेचना में लिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ उनि0 प्रियंका पैकरा, प्र0आर0 671 चुन्नी लाल साहू, आरक्षक 660 डुलेश्वर साहू, आरक्षक 1144 जयलाल भास्कर, आरक्षक 1068 सोमनाथ टाण्डेकर की अहम भूमिका रही।
*प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*
(2)ः- थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा दिनाक 21.09.22 केा गाडाडीह चैक पर अवैध शराब कोचिया के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान आरोपी गिरवर वर्मा पिता स्व0 प्रीतलाल वर्मा उम्र 62 वर्ष साकिन गाड़ाडीह थाना खैरागढ़ के द्वारा साक्षीयों को मेरे बेटे को पकड़ा दिए कहकर झागडा-लडाई करने लगा समझाईश दिये जाने पर समझने के बजाये और उत्तेजित होकर विवाद करने लगा। जिससे आरोपी को संज्ञेय अपराध घटित करने के अंदेशा पर धारा 151 जाफौ0 के तहत गिरफ्तार कर आरोपी गिरवर वर्मा पिता स्व0 प्रीतलाल वर्मा उम्र 62 वर्ष साकिन गाड़ाडीह थाना खैरागढ़ के विरूद्ध इस्त0 क्र0 141,389/22 धारा 151,107,116(3) जाफौ0 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय एसडीएम न्यायालय पेश किया गया।


















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