राधेश्याम शर्मा छुरिया रिपोर्टर
छुरिया - बालोद जिले में सहायक शिक्षक से प्राथमिक प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति होने के पश्चात अन्य जिलों में भी सहायक शिक्षक से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक पद में पदोन्नति होने की मांग अब जोर पकड़ ली है।
"शिक्षक एलबी संवर्ग छत्तीसगढ़" के प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पदों में पदोन्नति के लिए वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश है ही नहीं।
इस आशय का आदेश मौखिक रूप से संचालक लोकशिक्षण संचालनालय ने डीईओ की बैठक में मौखिक रूप से सभी डीईओ को आदेश जारी किया है। इसी आदेश के पश्चात डीईओ बालोद ने पूरे बालोद जिले में सहायक शिक्षकों का प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पदो पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रांताध्यक्ष जाकेश साहू ने प्रदेश के समस्त जिलों के डीईओ को साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी डीईओ आगामी एक हफ्ते के भीतर तत्काल अपने अपने जिलो में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर, सहायक शिक्षकों के लिए पदोन्नति आदेश जारी करें, अन्यथा पदोन्नति आदेश जारी नहीं करने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों का 24 घंटे के पहले लिखित सूचना देकर संबंधित डीईओ कार्यालयों का अनिश्चितकालीन घेराव कर, उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी स्मपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की होगी।
यह बात उल्लेखनीय है कि विगत एक वर्ष पहले राज्य सरकार ने वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए पदोन्नति के 5 वर्ष के नियम को शिथिल करते हुए एक टाइम के लिए 3 वर्ष कर दिया था, साथ ही सभी जिलों में प्राथमिक प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए थे, कुछ जिलों में उस समय पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी।
राज्य के कुछ सहायक शिक्षक साथियों ने पदोन्नति नियम को चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में चुनौती दी थी। जिस पर स्थगन आदेश जारी हुआ थाl परंतु बीच में जिन शिक्षकों की याचिका पर न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था संबंधित शिक्षकों ने अपनी याचिका न्यायालय से वापस ले लिया था। इसे देखते हुए संचालक लोकशिक्षण संचालनालय ने राज्य के समस्त डीईओ की बैठक में सभी डीईओ को प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पदों पर पदोन्नति के लिए मौखिक रूप से निर्देश दिए थे।
उक्त निर्देशों का पालन करते हुए डीईओ बालोद ने अपने जिले के पांच विकास खंडों में पात्र सहायक शिक्षकों का प्राथमिक प्रधान पाठक पदों पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन राज्य के अन्य जिलों में पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। जिससे राज्य के सहायक शिक्षकों में संबंधित डीईओ एवं जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय के प्रति भारी आक्रोश एवं गुस्सा व्याप्त है।





















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