14.10.2022 थाना गातापार जिला के0सी0जी0 (छ0ग0)
मवेशियो को कट्टीपार ले जाने वाले गौ तस्करो को थाना गातापार पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपियो के विरूद्व अप0 क्र0 70/2022 धारा छ0ग0पुश परि0अधि0 2004 की धारा 4,6,10,11 एवं पशु कुरता अधि की धारा 11 ए के तह कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
आरोपीयों का नामः-
1.मनोज सलामे पिता महासिंह सलामे उम्र 31वर्ष । 2.मंगलसिह नेताम पिता बृजलाल नेताम उम्र 27 वर्ष दोनो साकिनान जुरलाखार थाना गातापार जिला के0सी0जी0
माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा , अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमति नेहा
पाण्डेय, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी खैरागढ़ श्री प्रशात खांडे के कुशल मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी गातापार उप निरीक्षक जीतेन्द्र डहरिया के हमराह में दिनांक 13.10.2022 को आरोपियों द्वारा 28 नग मवेशियों को मारते पिटते एवं बिना खाना पानी के अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल के रास्ते से क्रुरता पूर्वक म0प्र0 महाराष्ट्र बुचढखाना ले जा रहे आरोपियों के कब्जे से 28 नग बैला,गाय, बछडा, बछिया को जप्त कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।
दिनांक 13.10.2022 के शाम को देहात भ्रमण पर रवाना हुआ था कि जरिये मोबाईल
फोन से मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि मलैदा कौवाबहरा की ओर से छ0ग0 से कुछ लोगों द्वारा मवेशियों को कत्लखाना म0प्र0 महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा है कि सूचना प्राप्त हुई कि मलैदा कौवाबहरा के तरफ से कत्लखाना ले जाने हेतू बैला गाय बछडा को कुल 28 मवेशियों को महारष्ट्र की ओर ले जाने की सूचना पर हम0 स्टाफ मय आम्र्स एम्युनेशन मलैदा कौवाबाहरा की ओर रवाना हुआ रास्ते में गवाहो को साथ लेकर स्कुल मैदान जुरलाखार के पास पहुचे मवेशियों को कत्लखाना ले जाने वाले आरोपियों के लिए दबीस दिया, कुछ देर पश्चात् आरोपियों द्वारा सुनसान रास्ते का फयादा उठाते हुए पैदल मवेशियों को हकालते हुए बिना चारा पानी के कमचोर असहाय मवेशियों को ले जा रहे थे जिसमें से 02 आरोपी पुलिस पार्टी को देखकर भाग गये पकडे गये 02 आरोपियों को गवाहो के समक्ष पुछताछ करने पर
भागे हुए आरोपियों का नाम
1 सबर खान पिता उमर खान
2 उमर खान पिता मजीद खान दोनों निवासी टिमकी तोला रिसेवाडा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश का होना
को पुलिस पार्टी को देख कर भागना बताये, और इन्ही दोनों के लिए काम करना बताये, कुल 28नग मवेशियों को कत्लखाना ले जाना बताये आरोपियों से पुछताछ करने 1 मनोज सलामे पिता महासिंह सलामे उम्र 31वर्ष द्वारा 01 नग बैला ,07 नग गाय 06 बछडा 01 नग बछिया 2. मंगलंिसह नेताम पिता बृजलाल नेताम उम्र 27 वर्ष द्वारा 10 नग गाय 02 नग बछडा, 01 नग बछिया को लाठी से मारपे पितटते ले जा रहे थे जिसेे गवाहो के समक्ष कुल 28 नग गाय बछडा बछिया मवेशियों को जप्त किया गया आरोपीयों से जप्त किये गये मवेशियों के सबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जा0 फौ0 का नोटिस दिया गया जो उक्त आरोपियों द्वारा कोई वैध कागजात पेश नही किया गया नोटिस में लेख कर दिये है आरोपियों द्वारा मवेशियों को सुनसान रास्ते का फायदा उठाते हुए लाडी डंडे से मारते पीटते एवं हकालते हुए बिना चारा पानी दिये छ0ग0 से महाराष्ट ले जा रहे थे जिसे मौके पर पकडा गया एवं आरोपियों का कृत्य धारा सदर का अपराध पाये जाने से विधिवत गिरफ्तारी का कारण से अवगत कराते हुए गिर0 किया गया। तथा उक्त आरोपियों को मान0 न्याय0 अपर मुख्य न्यायालय खैरागढ के समक्ष पेश कर ज्युडिश्यिल रिमांड पर उप जेल सलौनी भेजा गया। फ़रार आरोपियों कि पता तलास जारी है उक्त कार्यवाही में. सउनि जयमल उईके प्र0आर0 1335 मनोज साहू आर, 1171 जयकुमार यादव, सीएएफ बल प्र0आर0 395 अजय कुंजाम, 489 केवल राम, रोमन निषाद का सराहनीय योगदान रहा।
सीएनआई न्यूज़ खैरागढ़ से सोमेश कुमार की रिपोर्ट


















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