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Tuesday, November 22, 2022

अपने ही रिश्तेदार से 3,40,000/- रुपए की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार भरोसे का फायदा उठाकर लगातार एटीएम एवं चेक के माध्यम से जाली हस्ताक्षर कर निकाल रहा था रकम।

 संजू महाजन के साथ सोमेश लहरें की रिपोर्ट

दिनांक 21.11.2022

थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई


अपने ही रिश्तेदार से 3,40,000/- रुपए की ठगी करने वाले आरोपी  गिरफ्तार भरोसे का फायदा उठाकर लगातार एटीएम एवं चेक के माध्यम से जाली हस्ताक्षर कर निकाल रहा था रकम।



आरोपीं को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

विवरण:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया सीताबाई यादव पति स्व0 संजीव यादव उम्र 48 वर्ष साकिन वार्ड नं. 19 टिकरापारा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ के द्वारा थाना हाजिर आकर लिखित शिकायत पेश रिपोर्ट दर्ज करायी की प्रार्थिया श्रीमती सीता यादव पति स्व0 श्री संजीव यादव जो इ.क.स.वि.वि. मे भृत के पद पर कार्यरत हूॅ। बैंक आॅफ महाराष्ट्र  मेरा खाता है जिसमे लगभग 5.86 लाख था। पास बुक एंट्री कराने पर पता चला की मेरे खाते से एटीएम एवं चैक से माध्यम से किसी टापेन्द्र यादव द्वारा लगातार लगभग 3.40 लाख की राशि निकाल ली गई है। टापेन्द्र यादव जिसका प्रचलित नाम मोनू यादव है जो मेरे पडोस मे रहता है तथा बचपन से मेरे परिवार से इसका अच्छा संबंध बना रहा है। इसी भरोसे के कारण घर के छोटे मोटे कार्य इनसे ही करवाते है मेरे अनुकंपा नौकरी में आने पश्चात खाता खुलवाने एवं अन्य कार्य में इनका सहयोग रहा है। टापेन्द्र यादव उर्फ मोनू यादव मेरे बैंक खाता की जानकारी रखते हुए प्रार्थिया के नाम का हस्ताक्षर अपने हाथ से लेख कर जाल साजी कर एवं एटीएम कार्य के माध्यम से लगातार जुमला रकम 3,40,000/- रूपये को प्रार्थिया सीताबाई यादव को धोखा देकर आहरण कर अपने उपयोग में लाया है की रिपोर्ट पर अपराध सदर अपराध धारा 420,467,468,471 भादवि0  पाये जाने से थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 716/22 कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराया गया। बाद *पुलिस अधीक्षक महोदय जिला केसीजी सुश्री अंकिता शर्मा (आईपीएस.), एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री लालचंद मोहले के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी खैरागढ़ राजेश कुमार साहू* के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर दबिश देकर मौके पर घेराबंदी कर आरोपी टापेन्द्र यादव उर्फ मोनू यादव साकिन वार्ड 19 टिकरापारा खैरागढ़ को हिरासत में लिया गयाा। बाद आरोपी से कड़ाई से पुछताछ करने पर अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर थाना खैरागढ मे अपराध क्रमांक 716/22 धारा 420,467,468,471 भादवि0 मैं आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है आरोपी का हस्ताक्षर नमूना लिया जा कर हस्तलिपि विशेषज्ञ से मिलान करवाया जाएगा उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना खैरागढ़ स्टाप सउनि0 बिरेन्द्र चंद्राकर, प्रकाश सोनी सरिता वर्मा, प्र0आर0 793 तेजान सिंह, आर0 1408 संजय कौशिक, आर0 660 डुलेश्वर साहू, आर0 1364 कांता कुसरे, आरा0 821 लक्ष्मण साहू म0आर0 678 ठानेश ठाकुर की अहम भूमिका रही है।

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