"दो वर्षों से कर रहा था शारीरिक शोषण"
च प्रार्थीया श्रीमती रूसई बाई पति राजकुमार साहू उम्र 50 साल साकिन तेलीटोला थाना मोहला थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 साल 11 माह की दिनांक 30.11.2022 को सुबह 04.00 बजे घर से लेट्रिन जा रही हूं कह कर निकली है जो आज दिनांक तक घर वापस नहीं आई है, कि रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। बालिका संबंधी अपराध को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगाँव श्री अक्षय कुमार जिला मोहला मानपुर चौकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री पुफ्लेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अर्जुन करें के मार्ग दर्शन में प्रभारी निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी हेतु लगाया गया था। पता तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना पर आरोपी महेन्द्र मण्डावी पिता कुबेर सिंह मण्डावी उम्र 24 साल साकिन रेंगाडबरी थाना मंगचुआ जिला बालोद को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि आज से करीबन दो वर्ष पूर्व जब आरोपी महेन्द्र मण्डावी ग्राम मुरारगोटा में शासकीय नाली निर्माण काम चल रहा था तो उसमें आरोपी भी काम पर गया था। वहीं ग्राम तेलीटोला की मृतिका नाबालिग लड़की भी अपने जीजा के घर आयी हुई थी, उसी दौरान एक दूसरे से मिले थे, और एक दूसरे को पसंद करते हुए, एक दुसरे को अपना-अपना मोबाईल नम्बर दिये थे। बाते करते-करते एक दूसरे से काफी गहरा प्रेम हो गया। फिर आरोपी महेन्द्र मण्डावी करीब दो साल में मृतिका से 20-25 बार उसके गांव ग्राम तेलीटोला आकर उसके घर के पीछे तरफ जाकर खेत में कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। दिनांक 30.11.2022 को सुबह करीबन 04.00 बजे भी मृतिका से मिलने उसके घर के पिछे आया था। उसके आने बाद घर से करीब 01 कि0मी0 दूर एक खेत में जिसमें पैरावट का ढेर था, वहीं पर ले गया। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए शारीरिक संबंध बनाये, फिर आरोपी महेन्द्र मण्डावी मृतिका के मोबाईल को चेक किया तो मोबाईल में आरोपी महेन्द्र के आलावा कई लोगों का मैसेज वगैरह था, तो आरोपी महेन्द्र मण्डावी गुस्से से किससे किससे बाते व मैसेज करते रहती है, ये सब मुझे पसंद नहीं, तो वह बोली कि किसी से बात व मैसेज नहीं करती हूँ, तुम शंक करते हो, मोबाईल में देखने के बाद भी तू झूठ बोल रही है, आरोपी गुस्से से आपा खोते हुए तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता कहते हुए अपने गमछे से मृतिका के गले की फंसाकर अच्छे से खींचकर उसकी हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद किसी को पता नही चले, कहकर पैरावट के ढेर लाश को छिपा दिया। आरोपी का कृत्य धारा 363, 366,376 (2) (n), 302, 201 भादवि, 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना मोहला एवं सायबर टीम का विशेष योगदान रहा।
सी एन आई न्यूज मोहला से योगेन्द्र सिंगने की रिपोर्ट....
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