हत्या के नियत से हमला करने वाला आरोपी जेल दाखिल
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
सक्ती - मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर विवाद के चलते हत्या करने के नियत से हमला करने वाले आरोपी को सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह ने अरविन्द तिवारी को बताया गत दिवस 11 दिसंबर 2022 को प्रार्थी गुरुदेव कुमार यादव ने थाना में उपस्थित होकर कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 10 दिसंबर 2022 के रात्रि करीब आठ बजे से रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे के बीच कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के भतीजे कुलदीप यादव का हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचाया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 427/ 22 धारा 307 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती एम०आर० आहिरे द्वारा अज्ञात आरोपी की तत्काल पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देश प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती गायत्री सिंह के नेतृत्व में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पुलिस मोहम्मद तसलीम आरिफ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सक्ती को टीम गठित कर आरोपी तथा तलाश कर तत्काल गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित करने पर आरोपी पतासाजी हेतु मुखबिर तैनात किया गया। विवेचना के दौरान संदेही सीमांत यादव उर्फ काजू पिता स्वर्गीय रंजीत यादव उम्र 25 साल निवासी वार्ड 14 सक्ती को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर 2022 के रात्रि में कुलदीप यादव द्वारा मां से पैसे मांगने की बात पर तथा पूर्व में भी इनके बीच विवाद होते आ रहा था। इस बात को लेकर सीमांत यादव द्वारा हत्या करने की नियत से कुलदीप यादव के सिर में ईट से मारकर तथा अपने जेब में रखें ब्लेड से उसके गुप्तांग को काट कर फेंक दिया। आरोपी सीमांत यादव के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक कमल किशोर महतो , उपनिरीक्षक बीरबल राजवाड़े , प्रधान आरक्षक यशवंत राठौर , आरक्षक संतोष गवेल , अनिल श्रीवास का विशेष योगदान रहा।


















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