गृह मंत्रालय ने भारतीय ध्वज संहिता के पालन हेतु जारी किया एडवाइजरी
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली - गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत सरकार के मंत्रालयों से भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से पालन कराने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि देश में विभिन्न आयोजनों पर जनता द्वारा कागज के बने राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाते हैं। ध्वज को कार्यक्रम के बाद ना तोड़ा जाये और ना ही जमीन पर फेंका जाये। यही नहीं केंद्र ने इसको लेकर राज्यों से जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है। गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिये इसे सम्मान की स्थिति में रखा जाना चाहिये। राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान और वफादारी है। मंत्रालय ने कहा फिर भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों , प्रथाओं और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ-साथ सरकार के संगठनों/एजेंसियों के बीच अक्सर जागरूकता की कमी देखी जाती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय , सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसर पर जनता द्वारा कागज से बने राष्ट्रीय ध्वज को लहराया जा सकता है। राज्यों से ये भी सुनिश्चित करने कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय , सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसर पर जनता द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कागज के बने झंडों को आयोजन के बाद ना तो तोड़ा जाये और ना ही जमीन पर फेंका जाये। ऐसे झंडों का निस्तारण , ध्वज की गरिमा के अनुरूप निजी तौर पर किया जाना चाहिये। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय ध्वज संहिता का सख्ती से पालन करायें और इस संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम चलायें तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।


















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