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Monday, February 6, 2023

पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि एवं विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणो के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया,प्रयास हुआ सफल।

 पूर्ववर्ती जिला सहकारी कृषि एवं विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणो के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू।



जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया,प्रयास हुआ सफल।

 रायपुर---पूर्ववर्ती जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा वितरित कालातीत ऋणो के वसूली के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई है यह योजना रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा के प्रयासों से लागू हो पाई है। उनके साथ -साथ ग्रामीण विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा एवं अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री पंकज शर्मा अध्यक्ष बनने के पूर्व से ही इस योजना को लागू करने प्रयासरत थे उन्होंने योजना को लागू कराने बार-बार पंजीयक को पत्र लिखा एवं मुख्यमंत्री से भी मुलाकात के दौरान गुजारिश की जिसमें उन्हें सफलता मिली है उन्होंने योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक में 2014 से जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्ज हो गया है वही ग्रामीण विकास बैंक में लगभग रायपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत धमतरी ,बालौदा बाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, सारंगढ़ में 3हजार किसानों के ऋण बकाया है यह ऋण किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने या फिर मोटर पंप खरीदने के लिए लिया गया था ऋण प्रावधान के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ हर वर्ष बढ़ रहा था और किसानों के ऊपर बोझ भी बढ़ रहा था इसके चलते 3 हजार किसान ना तो सोसाइटी से खाद खरीद पा रहे हैं और नहीं सोसाइटी में अपना धान बेच पा रहे हैं किसानों को डर है कि यदि वह सोसाइटी में धान बेचेंगे तो उनके ऋण का पैसा कट जाएगा वही किसानों पर बोझ कम करने और ऋण भी किसानों द्वारा पटाया जा सके इसके लिए जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा वन टाइम सेटेलमेंट योजना लागू करने सरकार से मांग की गई जिसे सरकार ने लागू करने की सहमति दे दी है अब इससे किसान आसानी से पुराने कर्ज को पटा पाएंगे उन्हें 6% के हिसाब से ही पुराने कर्ज का ब्याज पटाना होगा इसके साथ ही किसान यदि ऋण एक किस्त में भुगतान नहीं कर सकता तो उसे समझौता के अंतर्गत 15 दिवस के भीतर कम से कम 25% राशि तथा शेष राशि 10 माह के भीतर 10 समान किस्तों में जमा करना होगा।

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