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Monday, May 1, 2023

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर ग्राम सन्डी में लगा विधिक साक्षरता शिविर मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती - एडीजे कश्यप

 


सी एन आई न्यूज़ से संजू महाजन 

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर ग्राम सन्डी में लगा विधिक साक्षरता शिविर


मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती - एडीजे कश्यप


खैरागढ़ :01 मई 2023

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं अध्यक्ष विनय कुमार कश्यप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार खैरागढ़ ग्राम ग्राम संडी में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने की। 


इस अवसर पर उपस्थित श्रमिकों को संबोधित करते हुए एडीजे चंद्र कुमार कश्यप ने कहा कि'अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस' लाखों मजदूरों के परिश्रम, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का दिवस है। एक मजदूत देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान होता है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना विशेष स्थान है।


एडीजे कश्यप ने मजदूरों के हितों के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया कि भारतीय संविधान को नजर रखते हुए मजदूरों के लिए भी कई निश्चित प्रावधान निहित है।  मजदूरों के द्वारा किए गए काम के लिए निश्चित घंटे निर्धारित किए गए हैं। इन प्रावधानों के उल्लंघन पर सख्त सजा व तय किया गया है। बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित किया गया है। श्रम न्यायालय का निर्माण किया गया है ताकि मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचारों पर लगाम लग सके। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में लगाना गैरकानूनी है पर ऐसा करने पर कठोर सजा तय की गई है। श्रम संगठनों को अधिकार हेतु आंदोलन का भी अधिकार, फैक्ट्री अधिनियम 1948, बोनस संदाय अधिनियम 1965,उपदान संदाय अधिनियम 1972,कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,समान परिश्रमिक अधिनिमय 1976 7- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923,कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 9- ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970,प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961,  औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 आदि अधिकार दिया गया है।


श्री कश्यप ने पॉक्सो एक्ट, मोटर यान अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास  ने नालसा की गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं,असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं और नि:शुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने सरपंच  धीराज वर्मा ,सुमित्रा वर्मा पंच, धनवंती वर्मा ,कामता यादव ,श्रीशर्मा, अशोक गौतम कोटवार सहित बड़ी संख्या में श्रमिक जन उपस्थित रहे। और इस अवसर पर मजदूरों को मिठाई का वितरण यह उत्सव मनाया गया।

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