Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Tuesday, May 30, 2023

अब ग्राम पंचायतें नहीं देंगी ,सूचना के अधिकार की जानकारी

 सिवनी मध्यप्रदेश

अब ग्राम पंचायतें नहीं देंगी ,सूचना के अधिकार की जानकारी

 


सी. एन. आई. न्यूज सिवनी जिले की बरघाट जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आमागढ़ के सचिव श्री रामस्वरूप अड़कने ने लिखित जवाब देते हुए यह कहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 के नियम 3 के उप नियम 2 में एक आवेदन एक विषय से संबंधित जानकारी चाही जाने का उल्लेख है । अतः आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी वह उपलब्ध नहीं करा सकते । सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी नस्ती बंद की जाती है । बता दें कि महेश चौरसिया द्वारा  25 अप्रैल 2023 को सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत आमागढ़  से 2 आवेदन देते हुए ग्राम पंचायत में हो रहे विकास कार्य एवं प्रधानमंत्री आवास संबंधित जानकारी अलग-अलग आवेदन के माध्यम से चाही गई थी । जिस पर सचिव रामस्वरूप अडकने  द्वारा पत्र क्रमांक / ग्राम पंचायत /2023 दिनांक 23 मार्च 2023 आवेदन के माध्यम से विषय   सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई जानकारी  एवं प्रमाणीकरण सहित सूची वर्ष वार जनपद पंचायत बरघाट जिला सिवनी मध्य प्रदेश से प्राप्त की जा सकती है । जबकि वही दूसरे आवेदन मे  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार 2006 के नियम 3 के उप नियमों का हवाला देते हुए प्रकरण क्रमांक /क्यू/ग्राम पंचायत/  दिनांक 23/5 /2023को  नस्ती बद्ध  करने की सूचना प्रेषित की गई है । दोनों पत्र क्रमांक एक ही है ।जिनमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि आवेदक के कोन से आवेदन को नास्ती बद्ध किया गया है और कौन से आवेदन की जानकारी जनपद पंचायत बरघाट से प्राप्त होगी ।

जबकि सूचना का अधिकार यह कहता है कि यदि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी अन्य कार्यालय से समाबंधित होती है तो भी आवेदन उक्त कार्यालय को भेजकर आवेदक को सूचना दी जाती है ।

छब्बी लाल कमलेशिया की रिपोर्ट

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad