भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज ।
सी एन आइ न्यूज़-पुरुषोतम जोशी ।
हाईकोर्ट बिलासपुर ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कालेज के पास स्थित यूथ हब ,ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिग जोन पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका खारिज कर दिया है ।यह याचिका पूर्व मंत्री श्री मूणत ने दायर की थी।
श्री मूणत ने यह तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब ,ग्रीन कोरीडोर डेव्हलपमेंट प्लान 2011 (रिवाईज्ड प्लान, 2021)के विरूद्ध है।
हाईकोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए कि यूथ हब ,ग्रीन कोरीडोर का कार्य मई 2023में पूर्ण हो चुका है ,के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया । रायपुर स्मार्ट सिटी एवं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र वर्मा एवं अधिवक्ता श्री अनिमेश तिवारी द्वारा की गई ।


















No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.