सिमगा:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एंव श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा के निर्देशन/मार्गदर्शन में समस्त अधिकारी कर्मचारी को थाना क्षेत्रांतर्गत बालक/बालिका एवं महिलाओ के उपर होने वाले अपराध की रोकथान हेतु दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके तारतम्य में थाना सिमगा के अपराध क्र. 247/23 धारा 376, 376(2)(j)(l) भादवि के पीड़िता अज्ञात विक्षिप्त बालिका को दिनांक घटना समय 04/04/2023 से 04/07/2023 के मध्य कोई अज्ञात आरोपी द्वारा जबरन बलात्कार किया गया।
कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर तत्काल आरोपी की पता तलाश हेतू निरीक्षक मंजूलता राठौर थाना प्रभारी सिमगा हमराह स्टाप सउनि नरेंद्र मारकण्डेय, सउनि विष्णु टण्डन, मआर0 अहिल्या वर्मा, आरक्षक बब्बू साहू, बिरेंद्र सिन्हा के द्वारा आरोपी कमलेश अचिंत्य पिता रोहित अचिंत्य उम्र 34 साल साकिन दामाखेड़ा थाना सिमगा को पतासाजी कर थाना लाकर पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लेने पर आरोपी द्वारा दिनांक 03.07.2023 को अज्ञात पीड़िता विक्षिप्त बालिका को दामाखेड़ा के स्टेडियम के उपर छत में ले जाकर जबरन बलात्कार करना बताये जाने पर, आरोपी के घटना समय पहने कपड़ा का जप्ती कार्यवाही कर आरोपी कमलेश अचिंत्य को विधिवत दिनांक 21.07.2023 को गिरफ्तार कर आरोपी को ज्यूडिसियल रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा से Central news India के लिए
No comments:
Post a Comment
Please do not enter any spam link in the comment box.