Breaking

अपनी भाषा चुने

POPUP ADD

सी एन आई न्यूज़

सी एन आई न्यूज़ रिपोर्टर/ जिला ब्यूरो/ संवाददाता नियुक्ति कर रहा है - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेशओडिशा, झारखण्ड, बिहार, महाराष्ट्राबंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एन सी आर दिल्ली, कोलकत्ता, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु - इन राज्यों में - क्या आप सी एन आई न्यूज़ के साथ जुड़के कार्य करना चाहते होसी एन आई न्यूज़ (सेंट्रल न्यूज़ इंडिया) से जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करे : हितेश मानिकपुरी - मो. नं. : 9516754504 ◘ मोहम्मद अज़हर हनफ़ी - मो. नं. : 7869203309 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ आशुतोष विश्वकर्मा - मो. नं. : 8839215630 ◘ सोना दीवान - मो. नं. : 9827138395 ◘ शिकायत के लिए क्लिक करें - Click here ◘ फेसबुक  : cninews ◘ रजिस्ट्रेशन नं. : • Reg. No.: EN-ANMA/CG391732EC • Reg. No.: CG14D0018162 

Saturday, August 5, 2023

फसल बीमा रथ को कलेक्टर डॉ भुरे ने दिखाई हरी झंडी गांव-गांव रथ के माध्यम से किसानों को फसल बीमा कराने दिया जाएगा संदेश कलेक्टर की अपील: 16 अगस्त तक किसान भाई करांए अपनी फसलों का बीमा

 फसल बीमा रथ को कलेक्टर डॉ भुरे ने दिखाई हरी झंडी।

गांव-गांव रथ के माध्यम से किसानों को फसल बीमा कराने दिया जाएगा संदेश।

 कलेक्टर की अपील: 16 अगस्त तक किसान भाई करांए अपनी फसलों का बीमा।

सी एन आइ न्यूज़-पुरुषोतम जोशी ।

रायपुर-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रचार-प्रसार हेतु कलेक्टर द्वारा रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। जिले के लिए एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमा हेतु चयनित किया गया है।  

योजना के माध्यम से जिला रायपुर हेतु खरीफ में मुख्य फसल-धान सिंचित एवं असिंचित के साथ अन्य फसल-मक्का, कोदों, कुटकी, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर (अरहर), मूंग एवं उड़द को अधिसूचित किया गया है तथा बीमा आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक निर्धारित की गई है।

कलेक्टर ने सभी किसान भाईयों से अपील की है कि किसान भाई समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए तत्काल अपनी फसलों का बीमा कराएं। बीमा करवाने के लिए क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से या अपने नजदीकी बैंक शाखा को-ऑपरेटिव सोसायटी, पोस्ट ऑफिस एवं लोक सेवा केन्द्र से बीमा आवेदन कर सकते हैं। जिससे विपरीत परिस्थिति आने पर बीमा आवरण का लाभ मिल सके एवं हानि से बच सकें।  

   राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज और इसकी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। खरीफ फसलों के अंतर्गत धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं, जिनका बीमा किसान करा सकते हैं। उक्त फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया जाता है।

No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box.

Hz Add

Post Top Ad